Driving License Online: ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत आसान हो गया है. इससे आपको किसी दलाल की मदद लेने की भी आवश्यकता नहीं है. आप घर बैठे अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
फिलहाल कोविड गाइडलाइन्स के चलते लर्निंस लाइसेंस के लिए होने वाली टेस्ट के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर पर ही ऑनलाइन लिंक के जरिए यह टेस्ट दे सकते हैं. देश में वाहन चलाने के लिए आरटीओ कार्यालय से पहले लर्निंग लाइसेंस और फिर पर्मानेंट लाइसेंस दिया जाता है जबकि विदेश में ड्राइविंग के लिए अंतरराष्ट्रीय वाहन लाइसेंस जारी किया जाता है. आइए जानते हैं कि लर्निंग लाइसेंस से लेकर पर्मानेंट और अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस बनाने का तरीका क्या है?
लर्निंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें आवेदन
लर्निंग लाइसेंस के लिए sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करते समय अपने संबंधित आरटीओ कार्यालय का चयन करें.
फिजिकल फिटनेस व घोषणापत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, निवास, आयु व नागरिकता का प्रमाण तथा शुल्क देनी होगी.
इसके लिए एक प्राथमिक टेस्ट होती है, जिसके लिए निर्धारित अप्वाइंटमेंट के दिन आरटीओ कार्यालय जाना होगा.
जरूरी दस्तावेज पेश कर टेस्ट देनी होगी.
टेस्ट में 60 फीसदी सावालों के सही जवाब देने पर इसमें उत्तीर्ण माना जाएगा.
पर्मानेंट लाइसेंस के लिए करें ये काम
लर्निंगस लाइसेंस बनाने के 30 दिन बाद आप पर्मानेंट लाइसेंस के लिए sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.
इसके लिए नमूना 4 आवेदन के साथ लर्निंग लाइसेंस, तीन पासपोर्ट साइज फोटो, आयु एवं निवास का प्रमाण, परिवहन वाहन के लिए आवेदन करने पर मोटर ट्रेनिंग स्कूल का प्रमाणपत्र, शुल्क और जिस वाहन पर टेस्ट देनी है, उसके दस्तावेज पेश करने होंगे.
वाहन चालक द्वारा टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद चालक को लाइसेंस दिया जाता है.
यदि वाहन चालक सफलतापूर्वक टेस्ट नहीं दे पाया तो वह 7 दिन बाद फिर प्रयास कर सकता है.
अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस बनाने का प्रोसेस
विदेश में वाहन चलाने के लिए जरूरी अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है. यह लाइसेंस संयुक्त राष्ट्र परिषद में हस्ताक्षर करने वाले देशों में ही वैध रहेगा. इसके लिए नमूना 4 आवेदन, प्रमाणित प्रति सहित वैध वाहन चालक लाइसेंस, प्रमाणित प्रति सहित पासपोर्ट, प्रमाणित प्रति सहित वीजा, मेडिकल सर्टिफिकेट, शुल्क देनी होगी. आवेदक को निवासी कार्यक्षेत्र से संबंधित आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा. आवेदक को लाइसेंस प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित रहना पड़ता है.
इस वेबसाइट पर करें आवेदन sarathi.parivahan.gov.in