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New CJI: देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना, जानिए फुल शेड्यूल

By अंजली चौहान | Updated: November 11, 2024 07:35 IST

New CJI: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना न्यायिक सुधारों और केस बैकलॉग पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बाद भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।

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New CJI: देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शपथ लेंगे। आज का दिन भारत के लिए बेहद अहम है। संजीव खन्ना सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ लेंगे। सुबह 10 बजे होने वाला यह समारोह भारत की न्यायपालिका के लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा, क्योंकि न्यायमूर्ति खन्ना न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो 10 नवंबर को दो साल के प्रतिष्ठित कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए थे।

जिसमें महत्वपूर्ण न्यायिक प्रगति, विशेष रूप से संवैधानिक मामलों पर निर्णय लेने, तकनीकी आधुनिकीकरण और सुलभता शामिल थी। खन्ना न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कार्यभार संभालेंगे और उनके पद पर विराजमान होंगे। 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप औपचारिक रूप से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित करने के एक सप्ताह बाद, केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति की घोषणा 24 अक्टूबर, 2024 को की।

मालूम हो कि न्यायमूर्ति खन्ना का न्यायिक करियर चार दशकों से अधिक लंबा है। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में शामिल होने के बाद, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में आगे बढ़ने से पहले दिल्ली की तीस हजारी जिला अदालतों में अपनी प्रैक्टिस शुरू की।

उन्होंने आयकर विभाग के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद, वे 2006 में स्थायी न्यायाधीश बन गए और एक अनूठी यात्रा में, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा किए बिना जनवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में आसीन हुए। सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति खन्ना ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिन्होंने कानूनी परिदृश्य को नया रूप दिया है।

चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता पर उनके हालिया फैसले ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पर जोर दिया, चुनावों में फंडिंग के स्रोतों को जानने के मतदाताओं के अधिकारों को रेखांकित किया। वह उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई थी। इससे पहले, न्यायमूर्ति खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की अखंडता का समर्थन किया, पेपर बैलेट पर वापस लौटने की मांगों को खारिज कर दिया और चुनावी कदाचार को रोकने में ईवीएम की भूमिका पर जोर दिया।

टॅग्स :CJIसुप्रीम कोर्टभारतIndiaDY Chandrachud
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