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Nagpur Violence: नागपुर के कई इलाकों में कफ्यू, औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़की हिंसा; कई लोग घायल

By अंजली चौहान | Updated: March 18, 2025 07:19 IST

Nagpur Violence: महाराष्ट्र पुलिस के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि आगे की घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में "संचार प्रतिबंध (कर्फ्यू)" लगाया गया है।

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Nagpur Violence: महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की क्रब को लेकर उठा विवाद हिंसा का रूप ले चुका है। नागपुर में भड़की हिंसा की आग में पुलिसकर्मी से लेकर आम आदमी तक इसका शिकार हुए है। हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरानगर और कपिलनगर में पुलिस स्टेशन की सीमा में लागू है।

जैसा कि आदेश में कहा गया है, 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के लगभग 200 से 250 सदस्य औरंगजेब की कब्र को हटाने के समर्थन में नागपुर के महल में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास एकत्र हुए बाद में, शाम 7:30 बजे, लगभग 80 से 100 लोग कथित तौर पर भालदारपुरा में एकत्र हुए, जिससे तनाव पैदा हुआ और कानून-व्यवस्था बाधित हुई।

आदेश में कहा गया है कि लोगों के एकत्र होने से लोगों को परेशानी हुई और सड़कों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। आदेश में कहा गया है कि पुलिस ने आगे की घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में "संचार प्रतिबंध (कर्फ्यू)" लगाया है। 

आदेश में कहा गया है, "कर्फ्यू अवधि के दौरान, किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा कारणों के अलावा किसी भी कारण से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, न ही घर के अंदर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। साथ ही, किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर रोक लगाने और इस तरह के सभी काम करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए हैं।"

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बंद करने का अधिकार दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति "भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय है।" हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह "ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी/प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों और फायर ब्रिगेड और विभिन्न विभागों से संबंधित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।"

इस बीच, नागपुर के हंसपुरी इलाके में हिंसा भड़क उठी, जब अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, वाहनों को आग लगा दी और पथराव किया, महल इलाके में दो समूहों के बीच पहले से ही हुई झड़प के बाद, जिसने शहर में तनाव को बढ़ा दिया था।

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने हिंसा की निंदा की और महाराष्ट्र सरकार से इसके पीछे के कारणों की जांच करने का आग्रह किया। 

उन्होंने भाजपा के कुछ सदस्यों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, "हम ऐसी हर हिंसा की निंदा करते हैं... महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए कि ऐसी हिंसा क्यों हुई। भाजपा में कुछ लोग हैं, जो नफरत फैलाते रहते हैं... हम कहते रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए... भाजपा 400 साल पुराने औरंगजेब का मुद्दा उठाकर ध्यान भटका रही है।"

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नागपुर के महल इलाके में हुई हिंसा के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उस पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि सांप्रदायिक सद्भाव के 300 साल के इतिहास वाले शहर में ऐसी अशांति कैसे हो सकती है, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर अपने फायदे के लिए तनाव भड़का रहे हैं।

खेड़ा ने कहा, "महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गृहनगर महल में दंगा भड़क गया। नागपुर का इतिहास 300 साल पुराना है और यहां पहले कभी कोई दंगा नहीं हुआ। हमें पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई।"

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भाजपा केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्ता में है, उन्होंने पूछा, "अगर विहिप और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो क्या सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की?"

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