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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द, रामपुर के स्वार सीट से हैं विधायक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 16, 2019 12:41 IST

इस मामले में बीएसपी नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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ठळक मुद्देआरोप है कि विधानसभा चुनाव दौरान अब्दुल्ला आजम ने हलफनामे में अपनी उम्र की गलत जानकारी दी थीस्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम ने 50 हजार ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। अब्दुल्ला रामपुर से स्वार सीट से विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजम के बेटे पर उम्र संबंधी फर्जी कागजात देने के आरोप लगे हैं। 

इस मामले में साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी। इस मामले में अब्दुल्ला के निर्वाचन पर दी गई अर्जी में बसपा नेता की ओर से कहा गया था कि साल 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे की उम्र न्यूनतम निर्धारित 25 वर्ष नहीं थी। ये आरोप लगाये गये कि चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला आजम ने फर्जी डॉक्युमेंट्स दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था। 

इससे पहले पिछले महीने रामपुर जिला कोर्ट से भी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। ये वारंट उनके बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में जारी हुआ था।

अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट और फिर चुनावी हलफनामे में दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराये हैं। बता दें कि आजम खान के खिलाफ भी रामपुर में 84 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आजम खान पर जमीन हथियाने, अतिक्रमण, किताब चोरी, मूर्ति चोरी, बिजली चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे मामले दर्ज हैं। 

टॅग्स :आज़म खानहाई कोर्टउत्तर प्रदेश
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