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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अदालत ने नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 21 मार्च तक हिरासत में रहेंगे

By विशाल कुमार | Updated: March 7, 2022 14:11 IST

मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ करने के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब वह 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं एनसीपी नेता नवाब मलिक।भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की गतिविधियां से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए हैं।जांच एजेंसी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी थी जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहायकों की गतिविधियां से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ करने के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब वह 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता को सोमवार को ईडी की उनकी हिरासत खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि जांच एजेंसी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी थी।

ईडी का मामला हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम और अन्य खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

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