मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लगे कोविड -19 महामारी से संबंधित सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, नागरिकों के लिए मास्क का उपयोग वैकल्पिक बना दिया गया है। हालांकि नए नियम 2 अप्रैल से लागू किए जाएंगे।
उद्धव सरकार ने पिछले दो वर्षों से लागू महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम को रद्द कर दिया है। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस संबंध में एक ट्वीट साझा किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि नए नियम 2 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार कोविड-19 के मामलों में गिरावट आ रही है। बुधवार को वायरस के 119 ताजा मामलों के साथ दो मौतें का आंकड़ा दर्ज किया है। वहीं 138 मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। राज्य में अब 939 सक्रिय मामले हैं। कोरोना महामारी ने राज्य में अपनी पहली दो लहरों में कहर बरपाया था। राज्य ने हाल के दिनों में ताजा ऊंचाई में भारी वृद्धि देखी थी जो कि वायरस के ओमाइक्रोन संस्करण द्वारा संचालित थी।
टीकाकरण की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 14 जिलों के 70 प्रतिशत लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। जबकि 90 प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगी हुई है। इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार अब नागरिकों पर लगाये गए कोरोना प्रतिबंधों में ढील दे रही है।
कोरोना महामारी को देखते हुए एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत दवाओं के दाम निर्धारित करने और अस्पतालों में तय कीमतों पर इलाज जैसे नियमों को लागू किया गया था। यह नियम आने वाले दिनों में भी लागू रहेंगे। भले ही घटते मामलों को देखकर सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि यदि मामले भविष्य में बढ़ते हैं तो ये प्रतिबंध पुनः लागू किए जाएंगे।