लाइव न्यूज़ :

महाराष्ट्र: किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लेने पर तत्काल कार्रवाई करे सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

By विशाल कुमार | Updated: May 2, 2022 07:27 IST

याचिका में दावा किया गया कि 2016 से समय-समय पर विभिन्न प्रस्तावों को जारी करने के बावजूद उन मामलों को वापस लेने के फैसले को लागू नहीं किया गया जिनमें कोई जीवन की हानि नहीं हुई और 5 रुपये से अधिक की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ।

Open in App
ठळक मुद्देकिसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के अपने नीतिगत फैसले को लागू करवाने का मामला।हाईकोर्ट एक वकील द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।हाईकोर्ट ने सरकार से 15 जून तक लंबित मामलों से संबंधित एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को राज्यभर में किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के अपने नीतिगत फैसले को लागू करने के लिए जल्द से जल्द सही दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो विभिन्न आंदोलनों या प्रदर्शनों के दौरान दायर किए गए थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट एक वकील द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में दावा किया गया कि 2016 से समय-समय पर विभिन्न प्रस्तावों को जारी करने के बावजूद उन मामलों को वापस लेने के फैसले को लागू नहीं किया गया जिनमें कोई जीवन की हानि नहीं हुई और 5 रुपये से अधिक की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ।

अदालत ने राज्य सरकार और अधीनस्थ अदालतों को निर्देश पारित किया और सरकार से 15 जून तक लंबित मामलों से संबंधित एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

सरकारी वकील डीआर काले ने पिछले साल सितंबर का एक चार्ट और एक पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि एक उच्च स्तरीय समिति ने कुछ मामलों में उन प्रस्तावों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, महामारी के दौरान सभी लंबित प्रस्तावों पर निर्णय नहीं लिया जा सका।

चार्ट के अनुसार, कम से कम 314 मामलों में समिति पहले ही मुकदमा वापस लेने का फैसला कर चुकी है। अदालत ने राज्य सरकार को समिति के समक्ष विचार के लिए लंबित अन्य मामलों में एक हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा और उन मामलों में तेजी लाने और 15 जून तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

 

टॅग्स :महाराष्ट्रMaharashtra Govtबॉम्बे हाई कोर्टFarmers
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारबेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस शुरू, देखिए रूट, समय और टिकट की कीमत, तुमकुरु, हुबली, बेलगावी, सांगली, कराड, सतारा, लोनांद, पुणे, लोनावला, कल्याण और ठाणे सहित 15 स्टेशनों पर रुकेगी

भारतकौन थे भुवन चंद्र खंडूरी?, देहरादून में निधन

बॉलीवुड चुस्कीमुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 5 फुट लंबा सांप?, वीडियो

कारोबार800 करोड़ रुपये खर्च, लाखों कर्मचारी को तोहफा?, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए के बकाया भुगतान को मंजूरी

कारोबार800 करोड़ रुपये खर्च, लाखों कर्मचारी को तोहफा?, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए के बकाया भुगतान को मंजूरी

भारत अधिक खबरें

भारतWeather Today: आज बाहर निकलने से पहले देख लें वेदर अपडेट! दिल्ली में हीटवेव तो बेंगलुरु में बारिश की संभावना

भारतईमानदारी के अभाव में शातिर बन जाती है समझदारी

भारत"सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है": सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार

भारतUjjain: श्री महाकाल मंदिर सभा मंडप में सफाई कर्मी महिला को कुत्ते ने काटा

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला