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भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय पर नकेल, भोपाल की विशेष अदालत में मामला ट्रांसफर 

By भाषा | Updated: June 27, 2019 18:14 IST

विशेष सत्र न्यायाधीश बीके द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस विषय में अपना फैसला सुरक्षित रखा। सत्र न्यायालय के प्रतीक्षित फैसले से यह तय होगा कि विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर इंदौर की इसी अदालत में सुनवाई होगी या भोपाल की उस विशेष अदालत में, जहां मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है।

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ठळक मुद्देविजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विजयवर्गीय ने जमानत याचिका खारिज करने के जेएमएफसी के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। 

सत्र न्यायालय ने इंदौर नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के बहुचर्चित मामले में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

विशेष सत्र न्यायाधीश बीके द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस विषय में अपना फैसला सुरक्षित रखा। सत्र न्यायालय के प्रतीक्षित फैसले से यह तय होगा कि विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर इंदौर की इसी अदालत में सुनवाई होगी या भोपाल की उस विशेष अदालत में, जहां मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है।

विजयवर्गीय के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने संवाददाताओं को बताया, "बहस के दौरान हमने दलील रखी कि सम्बंधित नियम-कायदों के मुताबिक इंदौर की सत्र अदालत को विजयवर्गीय को फिलहाल जमानत का लाभ देने का क्षेत्राधिकार है।

भले ही बाद में मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में चल सकती है।" नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद भाजपा विधायक को कल बुधवार को यहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विजयवर्गीय ने जमानत याचिका खारिज करने के जेएमएफसी के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। 

टॅग्स :इंदौरकैलाश विजयवर्गीयमध्य प्रदेश
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