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लॉकडाउन-4: गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस, जानें नोएडा में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

By निखिल वर्मा | Updated: May 20, 2020 15:31 IST

चार पहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त दो लोगों को ही कार में बैठने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर चालक ही बैठ सकता है। यदि पीछे महिला बैठी है तो उसे अनुमति दी जाएगी, लेकिन दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 

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ठळक मुद्देदुकानों पर जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएंगे, उन्हें सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। लॉकडाउन-4 के तहत मेट्रो, रेल सेवाएं, समस्त स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 

लॉकडाउन-4 के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 20 मई को नए दिशानिर्देश जारी किर दिये और यहां के बाजारों को ऑड-इवन के आधार पर खोलने की सहमति बन रही है। जिला प्रशासन और व्यापारी संगठनों के बीच इस संबंध में बैठक हो रही है जिसमें बाजारों को खोलने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 

जानें नोएडा में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

-बाजार की 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन तथा शेष 50 प्रतिशत दुकानें अगले दिन खुलेंगी। -शाम को दुकानें इस तरह से बंद की जाएंगी कि सभी दुकानदार अपने-अपने घर सायं 7 बजे से पहले पहुंच जाएं। कोई भी दुकान शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी। -हालांकि आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान आदि एवं आपातकालीन वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित इकाइयों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। -रेस्तरां में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। दुकान में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। -मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जाए। -बारात घर खोलने की अनुमति होगी। लेकिन शादी समारोह के लिए पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक होगा। 20 से ज्यादा लोगों की शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। -स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसाई अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ये लोग फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे तथा सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करेंगे। -नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे। -तिपहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति को ही चलने की अनुमति होगी, जिसमें समस्त यात्रियों को फेस माक्स, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। -शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। -समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे को घर के अंदर ही रहना होगा। -सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेंटमेंट जोन के बाहर चलाने की अनुमति होगी-दुकानों पर जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएंगे, उन्हें सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। -नोएडा से दिल्ली आवागमन पूर्व की भांति अभी प्रतिबंधित है। प्रिंटिंग प्रेस व ड्राईक्लीन की दुकानें खुलेंगी। -राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के चिकित्सा व्यवसाई, नर्स, एवं पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी एवं एम्बुलेंसें को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति है। -समस्त प्रकार के माल वाहक, खाली ट्रकों आदि को अंतराज्यीय परिवहन की अनुमति होगी। -पार्क सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। पार्क में टहलते समय फेस मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। -अंतिम संस्कार के समय 20 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान निषिद्ध होगा। -लॉकडाउन-4 के तहत मेट्रो, रेल सेवाएं, समस्त स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। -समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के समस्त स्थान बंद रहेंगे।-यात्री वाहनों एवं बसों के आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। 

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