Twisha Sharma Death Case: 'अकेले ऊपर गई, 3 लोग नीचे लाए', द्विशा शर्मा की मौत से पहले के CCTV फुटेज ने केस में ला दिया नया मोड़
By अंजली चौहान | Updated: May 19, 2026 09:19 IST2026-05-19T09:18:39+5:302026-05-19T09:19:06+5:30
Twisha Sharma Death Case: वीडियो में महिला के पति को कथित तौर पर दो बार उस पर सीपीआर करने की कोशिश करते हुए देखा गया है, जिसके बाद वह दो अन्य लोगों की मदद से उसे नीचे ले आया।

Twisha Sharma Death Case: 'अकेले ऊपर गई, 3 लोग नीचे लाए', द्विशा शर्मा की मौत से पहले के CCTV फुटेज ने केस में ला दिया नया मोड़
Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश के भोपाल में विवाहिता की मौत मामले में अब सीसीटीवी फुटेज से केस को नया मोड़ दे दिया है। नोएडा की रहने वाली द्विशा शर्मा की शादी भोपाल में रिटायर जज के बेटे से हुई थी लेकिन द्विशा की मौत के बाद ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में महिला अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या के आरोपों के चलते उसके पति और सास पर शक की सुई घूम रही है।
दो CCTV वीडियो सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि घटना वाले दिन क्या हुआ था।
एक वीडियो में, मृतका को अपने ससुराल की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा जा सकता है। और दूसरे फुटेज में, महिला का पति कथित तौर पर उसे CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देते हुए दिख रहा है -- वह दो बार ऐसा करने की कोशिश करता है। इसी बीच, एक और महिला -- जो शायद मृतका की सास है और एक रिटायर्ड जज है -- CCTV फ्रेम में आती है और दूसरे कमरे की ओर चली जाती है।
वीडियो में दिखाया गया है कि दो और आदमी ऊपर जाते हैं और पति की मदद करते हुए बेसुध महिला को नीचे लाते हैं।
CCTV footage emerges in Twisha Sharma murder case (Bhopal):
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 18, 2026
31-year-old Twisha is seen climbing stairs shortly before her death. Her husband Samarth Singh & others attempt CPR. Ex-judge mother-in-law Giribala Singh enters a room. Later, three people carry her body downstairs. pic.twitter.com/mRRc9NvEP0
पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल की एक अदालत ने सोमवार को मृतका की सास -- जो एक रिटायर्ड जज हैं और इस मामले में आरोपी भी हैं -- को अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने नोएडा की मृतका के पति -- जो एक वकील है, इस मामले का मुख्य आरोपी है और फरार है -- की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
VIDEO | Twisha Sharma death case: Advocate Anurag Shrivastava says, "We consider this one of the most serious offences, especially when such an incident occurs within five-six months of marriage. The investigation is still underway, so we will see what further emerges during the… pic.twitter.com/mULCWSeIC1
— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
इसके अलावा, भोपाल पुलिस ने पति की गिरफ्तारी में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए ₹10,000 का नकद इनाम भी घोषित किया है।
मानसिक रूप से प्रताड़ित थी महिला
अपनी मौत से कुछ दिन पहले, 33 साल की इस महिला ने कथित तौर पर अपनी मां से कहा था कि वह अपने ससुराल में बहुत फंसा हुआ महसूस कर रही है, और वह अपने मायके वापस लौटना चाहती है।
अपनी मौत वाले दिन रात करीब 10 बजे तक वह अपने माता-पिता के संपर्क में थी।
अपनी मां के साथ चैट में, मृतका ने कहा था कि उसके ससुराल वाले न तो उसे रोने देते थे और न ही उसे मुस्कुराने की कोई वजह देते थे।
उसने यह भी आरोप लगाया था कि जब उसने अपना गर्भपात करवाने की इच्छा जताई, तो उसके पति ने उस पर बेवफाई का आरोप लगाया।
VIDEO | Twisha Sharma death case: Mother-in-law rejects allegations of dowry and says, "We even relinquished our family property for Twisha’s family."
— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/u2kNN4SjOY
रिपोर्ट के अनुसार, उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण उसका वजन 15 किलोग्राम कम हो गया था।
उसके परिवार ने स्थानीय जांच और AIIMS भोपाल में हुई पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया में भी कमियों का आरोप लगाया और मांग की कि AIIMS दिल्ली में एक नया, स्वतंत्र पोस्टमॉर्टम कराया जाए।
पति की ज़मानत याचिका, जो सोशल मीडिया पर सामने आई है, उसमें उसने कथित तौर पर दावा किया है कि उसकी पत्नी एक मनोरोगी और नशे की आदी थी, जिसके हाथ-पैर नशा न मिलने पर कांपने लगते थे।
सुनवाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मृतका की सास ने दावा किया कि वह महिला मानसिक बीमारी और डिप्रेशन से पीड़ित थी। उसने दावा किया कि 33 वर्षीय महिला की मौत परिवार के लिए एक "दुःस्वप्न" जैसी थी, क्योंकि वह परिवार का ही एक हिस्सा थी।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने आगे आरोप लगाया कि मृतका के परिवार ने उसे बहुत कम उम्र में ही ग्लैमर की दुनिया में धकेल दिया था, और दावा किया कि इसी वजह से वह मानसिक दबाव में रहती थी।
सास ने दावा किया कि मृतका के परिवार ने पिछले पांच महीनों में उससे मिलने की कोशिश भी नहीं की, और अब वे उसके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी नहीं होने दे रहे हैं।
पति की जमानत याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि गर्भवती होने के बाद मृतका का अपने ससुराल वालों के प्रति व्यवहार बदल गया था; याचिका में दावा किया गया है कि उसकी मौत के दिन उसका पति उसे एक ब्यूटी सैलून ले गया था।
ज़मानत याचिका का हवाला देते हुए बताया कि नोएडा की रहने वाली उस महिला का गर्भपात भी हो चुका था।
SIT की जांच जारी
33 वर्षीय महिला की मौत और दहेज उत्पीड़न तथा दुर्व्यवहार से जुड़े आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यों वाली एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है।
मृतका के पति और सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु से संबंधित) के तहत FIR दर्ज की गई है।
मिसरोद के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) रजनीश कश्यप, जो SIT का नेतृत्व कर रहे हैं, ने स्थानीय जांच में सामने आई कथित कमियों का संज्ञान लिया और कहा कि AIIMS भोपाल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहां "फांसी लगाकर आत्महत्या" करने की बात कही गई है, वहीं मृतका का परिवार दावा कर रहा है कि उसके शरीर पर मिले चोट के कई निशान हत्या की ओर इशारा करते हैं।
कश्यप ने कथित तौर पर इस बात की भी पुष्टि की कि जांच अधिकारी शव परीक्षण के दौरान फांसी लगाने में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई रस्सी को AIIMS भेजने में विफल रहे थे, और उन्होंने यह भी कहा कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कश्यप ने समाचार एजेंसी PTI को आगे बताया कि SIT FIR में दहेज और उकसाने से संबंधित धाराओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
कश्यप ने कहा, "जमानत याचिका में ट्विशा के नशे की आदी होने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हम FIR में उल्लिखित धाराओं के अनुसार ही मामले की सख्ती से जांच कर रहे हैं।"