नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा को राहत देते हुए दिल्ली आने की इजाजत दे दी है। दरअसल, कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए दिल्ली जाने और रहने की अनुमति दे दी।
गौरतलब है कि अदालत ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी या उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।
अंतरिम जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करने वाली मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेने या मीडिया को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया।
जानकारी के अनुसार, आशीष मिश्रा की मां नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उनकी बेटी को पैर की विकृति के इलाज की जरूरत है।
क्या है लखीमपुर खीरी केस?
साल 2021 की 3 अक्टूबर के दिन लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा ऐसे समय में हुई थी जब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इसके बाद, एसयूवी चला रहे व्यक्ति और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। एफआईआर में कहा गया है कि हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।