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Kolkata rape-murder: प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा, दी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

By मनाली रस्तोगी | Updated: September 9, 2024 13:55 IST

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मद्देनजर डॉक्टरों के विरोध का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि कर्तव्य की कीमत पर विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रह सकता है।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मद्देनजर डॉक्टरों के विरोध का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि कर्तव्य की कीमत पर विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रह सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो वह राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आएंगे तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी.

पीठ ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर लौट आएं और हम उन्हें सुरक्षा देंगे... लेकिन उन्हें काम पर आना होगा। जब हमने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी...मिस्टर (कपिल) सिब्बल कहते हैं कि दंडात्मक स्थानांतरण सहित कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।" जब डॉक्टरों के वकील ने कहा कि उन्हें तीन दिन चाहिए, तो सीजेआई ने कहा कि वह पहले ही उन्हें दो दिन का समय दे रहे हैं। 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रचूड़ ने कहा, "यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर आते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा और संरक्षा संबंधी सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।" 

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, यदि वे लगातार काम से विरत रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वे उस समुदाय की सामान्य चिंताओं से बेखबर नहीं रह सकते जिनकी सेवा करने का उनका इरादा है।" उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। 

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "जिला कलेक्टर और पुलिस प्रमुख स्थिति पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्थितियां बनाई जाएं, जिसमें पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए टॉयलेट का निर्माण, सीसीटीवी की स्थापना शामिल है।"

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टDY Chandrachudकपिल सिब्बलकोलकातापश्चिम बंगाल
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