लाइव न्यूज़ :

हिजाब पर याचिकाकर्ता मुस्लिम लड़कियां देशद्रोही और आतंकी संगठन की सदस्य- बोले भाजपा नेता यशपाल सुवर्णा

By आजाद खान | Updated: March 17, 2022 09:06 IST

Karnataka Hijab Controversy: इस मामले में भाजपा नेता ने कहा, “हमें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए अच्छा होगा।”

Open in App
ठळक मुद्देहिजाब विवाद में भाजपा नेता के बयान ने नया सवाल खड़ा कर दिया है।भाजपा नेता ने हिजाब बैन को लेकर हाई कोर्ट जाने वाली लड़कियों को देशद्रोही बताया है। नेता ने इन लड़कियों को आतंकवादी संगठन की सदस्य भी बताया है।

Karnataka Hijab Controversy: हिजाब वाली लड़कियों जिन्होंने हिजाब बैन को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनके बारे में एकभाजपा नेता ने विवादित बयान दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उडुपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष यशपाल सुवर्णा ने कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की मांग करने वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाली लड़कियों को देशद्रोही बताया है जो एक आतंकवादी संगठन की सदस्य थीं। आपको बता दें कि अदालत ने मंगलवार को लड़कियों द्वारा परिसर में अपनी वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा नेता के बयान से एक नया विवा छिड़ गया है। 

क्या कहा भाजपा नेता ने

उनके इस तर्क को खारिज करते हुए कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, अदालत ने हिजाब और भगवा स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी सर्कुलर और वर्दी की आवश्यकता को बरकरार रखा है। भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुवर्णा ने कहा, “लड़कियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे छात्र नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्य हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बयान देकर वे विद्वान न्यायाधीशों की अवहेलना कर रही हैं। उनका मीडिया में दिया बयान अदालत की अवमानना करने जैसा है।” 

हिजाब वाली लड़कियों के उच्च न्यायालय जाने पर भी बोले भाजपा नेता

मामले में सुवर्णा ने आगे कहा, “हमें उनसे देश के लिए क्या उम्मीद करनी चाहिए जब ये छात्राएं विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले को राजनीति से प्रेरित और कानून के खिलाफ बताती हैं? उन्होंने केवल साबित किया है कि वे देशद्रोही हैं।” लड़कियों के सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला करने पर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश राज्य तक सीमित रहेगा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश पूरे देश में सभी पर लागू होगा। भाजपा नेता ने कहा, “हमें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए अच्छा होगा।” 

टॅग्स :कर्नाटक हिजाब विवादहाई कोर्टसुप्रीम कोर्टकर्नाटक
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारबेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस शुरू, देखिए रूट, समय और टिकट की कीमत, तुमकुरु, हुबली, बेलगावी, सांगली, कराड, सतारा, लोनांद, पुणे, लोनावला, कल्याण और ठाणे सहित 15 स्टेशनों पर रुकेगी

भारतकुत्तों के काटने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों के पास आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा?

भारतजमानत नियम और जेल अपवाद, यूएपीए मामले में भी यही नियम?, सुप्रीम कोर्ट ने हंदवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को दी राहत, पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में एक बार थाने जाओ?

भारतदिल्ली बार काउंसिल चुनावः मतगणना पर रोक, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा- न्यायालय फैसला नहीं सुनाता, तब तक मतपत्रों की गिनती स्थगित

भारतकभी किसी के विचारों पर आत्मावलोकन भी तो हो!

भारत अधिक खबरें

भारत"सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है": सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार

भारतUjjain: श्री महाकाल मंदिर सभा मंडप में सफाई कर्मी महिला को कुत्ते ने काटा

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह

भारतक्या बीजेपी में शामिल होंगे रेवंत रेड्डी? तेलंगाना सीएम को लेकर निज़ामाबाद के सांसद धर्मपुरी के बयान ने मचाई सनसनीखेज