लाइव न्यूज़ :

हिंदू सेना ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका को की खारिज करने की मांग

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 17, 2022 7:58 PM

हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने आवेदन में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं और संविधान की धारा 4 (3) (1) के अनुसार इसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से छूट मिलती है।

Open in App
ठळक मुद्देहिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद बनवा दीगिराये गये मंदिर के अवशेष नींव, खंभों और मस्जिद के पिछले हिस्से में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता हैज्ञानवापी मस्जिद को धारा 4 (3) (1) के अनुसार 'प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991' से छूट मिलती है

दिल्ली:ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उसके पीछे-पीछे हिंदू सेना ने भी सर्वोच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका के विरोध में हस्तक्षेप आवेदन दायर करके अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कराये जा रहे वीडियो सर्वे को रोकने की चुनौती दी गई थी।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति मामले में आज हुई सुनवाई के साथ हिंदू सेना की ओर से वकील बरुन कुमार सिन्हा ने भी इसे खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर दिया।

हिंदू सेना की ओर से दिये आवेदन में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं और संविधान की धारा 4 (3) (1) के अनुसार इसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से छूट मिलती है।

इसके साथ ही हिंदू सेना की ओर से आवेदन में यह भी कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विवादित स्थल पर काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। पुराने मंदिर के अवशेष नींव, खंभों और मस्जिद के पिछले हिस्से में स्पष्ट देखा जा सकता है।

वहीं आज अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं। हम वाराणसी कोर्ट को आदेश दे रहे हैं कि मस्जिद परिसर में जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने की भी आजादी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मई को तारीख दे दी। 

टॅग्स :ज्ञानवापी मस्जिदसुप्रीम कोर्टHindu Senaवाराणसी
Open in App

संबंधित खबरें

भारतब्लॉग: तकनीक के उपयोग से मुकदमों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी

भारतNCBC Punjab and West Bengal: पंजाब-पश्चिम बंगाल में रोजगार आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश, लोकसभा चुनाव के बीच एनसीबीसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग दिया तोहफा, जानें असर

भारतसुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 'विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद एजेंसी नहीं कर सकती है गिरफ्तारी'

भारतLok Sabha Elections 2024: "अमित शाह ने केजरीवाल की जमानत पर बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल खड़ा किया है", कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री की टिप्पणी पर किया हमला

भारत"न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की UAPA के तहत गिरफ्तारी अवैध": सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई का दिया आदेश

भारत अधिक खबरें

भारतVibhav Kumar Arrested: अरविंद केजरीवाल 'आप' का दल-बल लेकर आज पहुंचेंगे भाजपा दफ्तर, दी गिरफ्तार करने की चुनौती, जानिए पूरा मामला

भारतLok Sabha Elections 2024: "राहुल गांधी और अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, सपा, बसपा और कांग्रेस आईसीयू में हैं", केशव प्रसाद मौर्य ने कहा

भारतLok Sabha Elections 2024: "मोदीजी ने कहा, अडानी-अंबानी से कांग्रेस को टेंपो में पैसा मिलता है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि वो इसकी जांच कराएं", राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला

भारतSwati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया, तीस हजारी कोर्ट ने दिया आदेश

भारतCentigrade Temperature Scale: साल का 139वां दिन खास, 1743 में 19 मई को सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित, जानें सिलसिलेवार ब्योरा