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अब डॉक्टरों से की मारपीट तो होगी 10 साल की सजा और लाखों को हो सकता है जुर्माना, मोदी सरकार जल्द ला रही है नया कानून 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 14, 2019 10:23 IST

स्वास्थ्यकर्मियों की परिभाषा में डॉक्टर और पैरा-मेडिकल कर्मचारी और मेडिकल छात्र, अस्पताल या क्लीनिक में रोग निदान सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति और एंबुलेंस चालक शामिल होंगे।

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ठळक मुद्देपश्चिम बंगाल में इलाज के दौरान एक रोगी की मौत हो जाने पर उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर हमला किया था। जिससे देश भर के रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गये थे।विधेयक में कहा गया है कि हिंसा करने वालों या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को छह महीने से लेकर पांच साल तक की कैद और 50,000 रुपये से पांच लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऑन ड्यूटी अगर आपने डॉक्टर और किसी भी स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट की तो अब उन्हें दस साल तक की सजा हो सकती है। नरेन्द्र मोदी की सरकार जल्द ही नया कानून लाने वाली है। सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जायेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विधेयक को स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी मिल गई है। हर्षवर्द्धन ने कहा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर साथियों के खिलाफ हिंसा और मार-पिटाई की घटनाओं को रोकने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और उसपर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित देश के लाखों डॉक्टर कई दिनों तक हड़ताल पर थे। पश्चिम बंगाल में इलाज के दौरान एक रोगी की मौत हो जाने पर उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर हमला किया था। जिससे देश भर के रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गये थे।

एक अखबार के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, विधेयक के प्रावधानों में क्लीनिकल प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों को गंभीर चोट पहुंचाने वालों को तीन से 10 साल के बीच कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन पर दो से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में कहा गया है कि हिंसा करने वालों या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को छह महीने से लेकर पांच साल तक की कैद और 50,000 रुपये से पांच लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

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