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केरल: 1 सितंबर से KSRTC और भारी वाहनों के चालकों को लगाना होगा सीट बेल्ट, सामने बैठने वाले यात्रियों के लिए भी अनिवार्य

By आजाद खान | Updated: June 10, 2023 08:40 IST

इस परियोजना को अनिवार्य करने के पीछे का कारण है हाल में लागू किए जाने पर इसके बेहतरह परिणाम देखने को मिले हैं।

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ठळक मुद्देकेरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने एक बैठक में एक फैसला लिया है। इस बैटक में 1 सितंबर से KSRTC और भारी वाहनों के चालकों के लिए सीट बेल्ट जरूरी कर दिया है। यही नहीं सामने वाली सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा।

तिरुवनंतपुरम:  केरल के परिवहन विभाग ने केएसआरटीसी बसों सहित भारी वाहनों के चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने का फैसला किया है। विभाग अपने इस फैसले को 1 सितंबर से लागू करेगा। यही नहीं विभाग ने यह भी फैसला किया है कि बस में सामने की सीट पर सभी यात्रियों को भी सीट बेल्ट पहनना होगा। 

बता दें कि केरल में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। विभाग को उम्मीद है कि इससे इन दुर्घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे में परिवहन मंत्री ने यह दावा भी किया है कि इस योजना के शुरू होने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आई है। 

केरल के परिवहन विभाग ने क्या लिया फैसला

विभाग ने 1 सितंबर से केएसआरटीसी बसों के साथ-साथ भारी गाड़ियों के ड्राइवरों को सीट बेल्ट पहनना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा सामने की सीट पर बैठे हुए यात्रियों को भी इस बेल्ट को पहनना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि परिवहन मंत्री एंटनी राजू द्वारा बुलाई गई बैठक में इस निर्णय पर फैसला लिया गया है। 

यही नहीं बैठक में सुरक्षित केरल परियोजना के तहत एमवीडी के एआई कैमरा नेटवर्क के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई है। 

यातायात उल्लंघन और दुर्घटना में आई कमी- मंत्री का दावा

इस पर परियोजना पर बोलते हुए मंत्री ने दावा किया है कि 5 जून को परियोजना के प्रभावी होने के बाद से यातायात उल्लंघन और दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। मंत्री की अगर माने तो इस परियोजना के कारण जहां प्रतिदिन 12 दुर्घटनाएं होती थी वह अब छह से आठ के बीच में आ कर रह गई है।

यही नहीं राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने एनआईसी, केलट्रॉन और एमवीडी के अधिकारियों को यातायात उल्लंघनकर्ताओं के चालान जारी करने में आने वाली दिक्कतों को दो महीने के भीतर दूर करने के भी निर्देश दिए हैं।  

टॅग्स :केरलTransport Departmentसड़क दुर्घटना
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