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असम: विदेशी घोषित की गई 23 वर्षीय महिला भारतीय नागरिक घोषित, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोबारा सुनवाई का मौका मिला

By विशाल कुमार | Updated: January 25, 2022 07:52 IST

19 सितंबर, 2017 को विदेशी न्यायाधिकरण 6 ने कछार जिले के सोनाई के मोहनखल गांव की एक 23 वर्षीय महिला सेफाली रानी दास को एकतरफा (उनकी मौजूदगी के बिना) एक विदेशी घोषित किया था।

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ठळक मुद्देपिछले सप्ताह हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला को भारत का नागरिक घोषित किया।19 सितंबर, 2017 को विदेशी न्यायाधिकरण ने 23 वर्षीय महिला सेफाली रानी दास को विदेशी घोषित किया था।हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में आदेश को रद्द कर दिया।

गुवाहाटी: साल 2017 में एक 23 वर्षीय महिला को विदेशी घोषित करने के बाद असम के सिलचर स्थित एक विदेशी न्यायाधिकरण ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला को भारत का नागरिक घोषित किया।

19 सितंबर, 2017 को विदेशी न्यायाधिकरण 6 ने कछार जिले के सोनाई के मोहनखल गांव की एक 23 वर्षीय महिला सेफाली रानी दास को एकतरफा (उनकी मौजूदगी के बिना) एक विदेशी घोषित किया था।

जब दास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तो हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में आदेश को रद्द कर दिया और सिलचर न्यायाधिकरण के समक्ष यह साबित करने का एक और मौका दिया कि वह एक भारतीय नागरिक हैं।

पिछले मंगलवार को न्यायाधिकरण ने मामले की फिर से सुनवाई की और घोषित किया कि दास द्वारा पेश सबूत, विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर एक नागरिक के हैं।

यह पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरणों द्वारा घोषित विदेशियों को एक और मौका देने के लिए हस्तक्षेप किया है। पिछले साल सितंबर और नवंबर में अदालत ने इसी तरह योग्यता के आधार पर नागरिकता किए जाने को लेकर न्यायाधिकरण की एकतरफा राय को पलट दिया था।

टॅग्स :असमGuwahatiहाई कोर्ट
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