लाइव न्यूज़ :

तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारतीय नागरिकता, गृह मंत्रालय ने डीएम-गृह सचिवों को दी ताकत

By मनाली रस्तोगी | Updated: November 9, 2022 16:20 IST

नौ राज्य जहां नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है, वे हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र।

Open in App
ठळक मुद्देकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जिलाधिकारियों और गृह सचिवों को अधिकार दिए हैंनौ राज्य जहां नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है, वे हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र।

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 31 जिलों के जिलाधिकारियों और नौ राज्यों के गृह सचिवों को अधिकार दिए हैं। 

गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम समुदायों से संबंधित कुल 1414 विदेशियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई थी। 

नौ राज्य जहां नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है, वे हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। विशेष रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करने का कदम न कि विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत महत्वपूर्ण है।

हालांकि, सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। मगर सरकार की ओर से अभी तक सीएए के तहत नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए अब तक किसी को भी इसके तहत भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने 2021-22 में 13 और जिलों के कलेक्टरों और दो और राज्यों के गृह सचिवों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी समुदायों के विदेशियों के संबंध में पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्तियां 13 और जिलों के कलेक्टरों और दो राज्यों के गृह सचिवों को सौंप दी हैं।

टॅग्स :गृह मंत्रालयCAAअसममहाराष्ट्र
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारबेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस शुरू, देखिए रूट, समय और टिकट की कीमत, तुमकुरु, हुबली, बेलगावी, सांगली, कराड, सतारा, लोनांद, पुणे, लोनावला, कल्याण और ठाणे सहित 15 स्टेशनों पर रुकेगी

भारतकौन थे भुवन चंद्र खंडूरी?, देहरादून में निधन

बॉलीवुड चुस्कीमुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 5 फुट लंबा सांप?, वीडियो

कारोबार800 करोड़ रुपये खर्च, लाखों कर्मचारी को तोहफा?, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए के बकाया भुगतान को मंजूरी

कारोबार800 करोड़ रुपये खर्च, लाखों कर्मचारी को तोहफा?, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए के बकाया भुगतान को मंजूरी

भारत अधिक खबरें

भारतFalta Assembly Constituency: 21 मई को फाल्टा में पुनर्मतदान, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने उम्मीदवारी वापस ली, वीडियो

भारतशिविर में कुल 67 शिकायत, 30 दिन में करें समाधान नहीं तो 31वें दिन निलंबित?, रेफर नीति अपनाई तो सिविल सर्जन और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई?, सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी

भारतनो वेटिंग, नो टेंशन! प्रमुख रूटों पर शुरू हुईं समर स्पेशल ट्रेनें, आज ही कराएं बुकिंग, चेक लिस्ट

भारतबाप नीतीश कुमार-बेटे निशांत को डॉक्टर की जरूरत, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया?, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन का फूटा गुस्सा, वीडियो

भारतSpecial Train: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! ओडिशा-UP के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और डिटेल