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चार्टर्ड प्लेन हादसे पर DGCA सख्त, कड़े सुरक्षा नियम लागू; जानें इन बदलावों के बारे में

By अंजली चौहान | Updated: February 25, 2026 09:44 IST

DGCA News: सोमवार को झारखंड में रेड बर्ड एयरवेज का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई; बारामती में वीएसआर वेंचर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई; चार धाम सेक्टर समेत कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन सभी दुर्घटनाओं में गैर-निर्धारित ऑपरेटर शामिल थे।

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DGCA News: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गैर-अनुसूचित उड़ान संचालकों के लिए नए कड़े सुरक्षा उपायों की घोषणा की, जिसमें विमान के रखरखाव के इतिहास का सार्वजनिक खुलासा और एक सुरक्षा रैंकिंग तंत्र शामिल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विमानन नियामक ने विमानन दुर्घटनाओं में वृद्धि से निपटने के लिए गैर-अनुसूचित उड़ान संचालकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

जानकारी के मुताबिक, यह बैठक झारखंड में एक गैर-अनुसूचित ऑपरेटर (एनएसओपी) विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के एक दिन बाद आयोजित की गई, जिसमें उसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई।

डीजीसीए ने कहा, "यह उच्च स्तरीय बातचीत पिछले दशक के दुर्घटना आंकड़ों की व्यापक समीक्षा के बाद हुई है, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन न करना, अपर्याप्त उड़ान योजना और प्रशिक्षण की कमियों को विमान दुर्घटनाओं के प्राथमिक कारणों के रूप में पहचाना गया है।" 

DGCA ने कड़ी चेतावनी दी

DGCA ने बयान में कहा कि यह मीटिंग "एविएशन घटनाओं में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को सुलझाने और पूरे सेक्टर में सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देने की बहुत जरूरी जरूरत पर जोर देने के लिए" रखी गई थी।

सख्त चेतावनी देते हुए, रेगुलेटर ने कहा कि NSOPs के जिम्मेदार मैनेजर और सीनियर लीडरशिप को सिस्टम में नियमों का पालन न करने के लिए पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इस बात पर ज़ोर दिया कि "सेफ्टी में चूक के लिए सिर्फ़ पायलटों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता"।

नए नियम क्या हैं?

- जरूरी पब्लिक जानकारी: DGCA एक जरूरी जानकारी देने की पॉलिसी ला रहा है, जिसमें NSOP ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर जरूरी सेफ्टी जानकारी देनी होगी, जिसमें एयरक्राफ्ट की उम्र, मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलट का अनुभव शामिल है।

- सेफ्टी रैंकिंग: रेगुलेटर सभी नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटरों के लिए एक सेफ्टी रैंकिंग सिस्टम लागू करेगा, और ऐसी रैंकिंग के क्राइटेरिया DGCA वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएंगे।

- इंटेंसिव ऑडिट: अथॉरिटी ज़्यादा रैंडम कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) ऑडिट करेगी और बिना इजाजत के ऑपरेशन या डेटा में "गलत जानकारी" का पता लगाने के लिए ADS-B डेटा, फ्यूल रिकॉर्ड और टेक्निकल लॉग को क्रॉस-वेरिफाई करेगी।

- मैनेजमेंट की जिम्मेदारी: सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर बैठे लोग सिस्टम में नियमों का पालन न करने के लिए पर्सनली जिम्मेदार होंगे। DGCA ने यह भी कहा कि सेफ्टी में चूक के लिए सिर्फ पायलटों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

- ज्यादा सजा: जो पायलट फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) तोड़ने या सेफ्टी मिनिमा से नीचे लैंड करने की कोशिश करने के दोषी पाए जाएंगे, उनका लाइसेंस पांच साल तक के लिए सस्पेंड हो सकता है। इस बीच, जो ऑपरेटर नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, उन पर भी सज़ा होगी और उनके लाइसेंस या परमिट सस्पेंड किए जा सकते हैं।

-  मेंटेनेंस की जांच: पुराने एयरक्राफ्ट और जिनके मालिकाना हक में बदलाव हो रहा है, उन पर ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा, DGCA उन NSOP का ऑडिट करेगा जो अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) फैसिलिटी चलाते हैं।

- मौसम और ट्रेनिंग पर ध्यान देना: ऑपरेटरों को रियल-टाइम मौसम अपडेट सिस्टम लगाना और तय SOPs का सख्ती से पालन करना जरूरी है।

- NSOPs के स्पेशल सेफ्टी ऑडिट का फेज 2: मार्च 2026 की शुरुआत में NSOPs के स्पेशल सेफ्टी ऑडिट का फेज़ 1 पूरा होने के बाद, बाकी NSOPs को कवर करने वाला फेज़ 2 शुरू किया जाएगा।

टॅग्स :DGCAFlightDirectorate General of Civil Aviation
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