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दिल्ली दंगे: जांच के लिये जामिया के छात्र की आवाज के नमूने ले सकेगी पुलिस

By भाषा | Updated: December 16, 2020 20:52 IST

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नयी दिल्ली, 16 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा की आवाज का नमूना लेने की इजाजत पुलिस को दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो आवाज का नमूना लेने के लिये लोधी कालोनी (नई दिल्ली) में सीबीआई की केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से समन्वय स्थापित कर एक तारीख और समय तय करें और अदालत को इस बारे में सूचित करें जिससे पेशी वारंट जारी किया जा सके।

अदालत ने कहा कि आवाज का नमूना लेते वक्त कोविड-19 संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पुलिस ने उसके मोबाइल से हासिल किये गए कुछ कथित आपत्तिजनक डाटा और ऑडियो फाइल को तनहा की आवाज से मिलान करने के लिये अदालत से उसकी आवाज का नमूना लेने की इजाजत मांगी थी।

पुलिस की याचिका को मंजूर करते हुए अदालत ने अपने 15 दिसंबर के आदेश में कहा कि एक आरोपी की आवाज का नमूना लेना जांच का एक पहलू है और इसका यह आशय नहीं कि आरोपी खुद अपने खिलाफ गवाह बन जाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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