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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में जारी बुलडोजर अभियान, मेयर बोले- अभी नहीं मिला आदेश

By विशाल कुमार | Updated: April 20, 2022 12:21 IST

आज सुबह एनएमसीडी के 9 बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी।

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ठळक मुद्देआज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।मेयर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही अतिक्रमण विरोधी अभियान रोक दिया जाएगा।कोर्ट का आदेश आने के बाद मेयर ने पत्रकारों से कहा था कि इसका पालन किया जाएगा।

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट के यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद भी दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा अतिक्रमण रोधी अभियान जारी है।

उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने जहांगीरपुरी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही अतिक्रमण विरोधी अभियान को जल्द ही रोक दिया जाएगा।

बता दें कि, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बुधवार को मामले में यथा स्थिति बहाल रखने को कहा। साथ ही कहा कि इस मामले पर सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकाबल सिंह ने पत्रकारों से कहा था कि इसका पालन किया जाएगा। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें आदेश की प्रति नहीं मिली है।

दरअसल, आज सुबह एनएमसीडी के 9 बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी।

गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं। हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था।

टॅग्स :जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसादिल्लीसुप्रीम कोर्टदिल्ली पुलिसNorth Delhi Municipal Corporation
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