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'अग्निपथ स्कीम' को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

By विनीत कुमार | Updated: February 27, 2023 11:22 IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दी गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। पिछले साल इस योजना की शुरुआत के बाद से ही इस पर कई विवाद हो चुके हैं।

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की 'अग्निपथ योजना' को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लाया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नजर नहीं आती है। इससे पहले पीठ ने पिछले साल 15 दिसंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि पिछले साल 14 जून को शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवकों की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा।

नियमों के अनुसार चार साल के बाद इनमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा प्रदान करने की मौका दिया जाएगा। योजना के ऐलान के बाद कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में सरकार ने साल 2022 के लिए भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी थी।

(भाषा इनपुट)

टॅग्स :अग्निपथ स्कीमदिल्ली हाईकोर्ट
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