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अदालत ने शिवशंकर की हिरासत सात दिन और बढ़ाने की याचिका स्वीकार की

By भाषा | Updated: December 1, 2020 17:58 IST

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कोच्चि (केरल), एक दिसंबर कोच्चि की एक स्थानीय अदालत ने सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर की हिरासत अवधि सात दिन और बढ़ाने की सीमा शुल्क विभाग की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (आर्थिक उल्लंघन) की अदालत ने सीमा शुल्क विभाग की याचिका पर शिवशंकर की हिरासत की पांच दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया।

सीमा शुल्क विभाग ने अदालत से शिवशंकर की हिरासत सात दिन बढ़ाए जाने का सोमवार को आग्रह किया था।

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय ने सोमवार को दावा किया कि मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने हिरासत में पूछताछ के दौरान जो जानकारियां दी हैं, उनसे सोना तस्करी मामले से संबद्ध मुद्रा तस्करी मामले से जुड़े होने और शिवशंकर की संलिप्तता के संकेत मिलते हैं।

एजेंसी ने अदालत में सुरेश के बयान की प्रति भी जमा की है जो उन्होंने जांच अधिकारी के सामने 27 नवंबर को दिया था।

शिवशंकर की पांच दिन की हिरासत सोमवार को खत्म होने के बाद सीमा शुल्क विभाग ने उक्त दावे किए।

अदालत ने शिवशंकर की हिरासत को बढ़ाने का आग्रह करने वाले आवेदन पर सुनवाई मंगलवार के लिए सूचीबद्ध की थी।

एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा कि शिवशंकर द्वारा इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन को लेकर भी जांच की आवश्यकता है।

उसने कहा कि शिवशंकर ने हिरासत में पूछताछ के दौरान कहा था कि उनके पास एक मोबाइल फोन है, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि वह दो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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