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CISF कर्मियों के सोशल मीडिया पर होगी सरकार की नजर, सोशल मीडिया के उपयोग पर जारी किए नये दिशानिर्देश

By भाषा | Updated: August 1, 2020 20:00 IST

सीआईएसएफ अभी देश में 63 हवाईअड्डों, हवाईक्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के अलावा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं भवनों आदि की सुरक्षा करता है।

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ठळक मुद्देसीआईएसएफ की तरफ से नये दिशानिर्देश 31 जुलाई को जारी किये गये हैं। नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई होगी।दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘‘यूजर आईडी में कोई बदलाव करने या यह नया बनाने की स्थिति में, उन्हें इस बारे में अवश्य ही विभाग को सूचित करना होगा।’’

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपने करीब 1.62 लाख कर्मियों को सोशल मीडिया के उपयोग के सिलसिले में कुछ नये दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसके तहत कर्मियों को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सभी मंचों पर इस्तेमाल में लाई जा रही अपनी ‘‘यूजर आईडी’’ का खुलासा संबद्ध इकाई के समक्ष करने का निर्देश जारी किया है।

एक अधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। नये दिशानिर्देश 31 जुलाई को जारी किये गये। इनमें कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

यहां स्थिति सीआईएसएफ मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन ऑइनलाइन मंचों से राष्ट्रीय सुरक्षा और बल के अनुशासन को पैदा हुए खतरे के मद्देनजर दो पृष्ठों के दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं। सीआईएसएफ अभी देश में 63 हवाईअड्डों, हवाईक्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के अलावा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं भवनों आदि की सुरक्षा करता है।

दिशानिर्देशों के सार के मुताबिक ये इसलिए जारी किये गये हैं कि बल ने कुछ ऐसे उदाहरण पाये हैं जहां सोशल मीडिया मंचों का उपयोग सीआईएसएफ कर्मी राष्ट्र/संगठन के बारे में संवेदनशील सूचना साझा करने तथा सरकार की नीतियों का विरोध करने में कर रहे हैं।

नये दिशानिर्देशों में सीआईएसएफ कर्मियों के अनुपालन के लिये पांच बिंदु निर्धारित किये गये हैं, जो हैं ‘‘कर्मियों को टि्वटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया मंचों पर खुद के द्वारा इस्तेमाल की जा रही अपनी यूजर आईडी का संबद्ध इकाइयों के जरिये विभाग को खुलासा करना होगा।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘‘यूजर आईडी में कोई बदलाव करने या यह नया बनाने की स्थिति में, उन्हें इस बारे में अवश्य ही विभाग को सूचित करना होगा।’’ इनमें कहा गया है कि कर्मी अनाम या छद्म नाम से यूजर आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तथा वे इन ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल ‘‘सरकार की नीतियों की किसी भी तरह की आलोचना करने में नहीं करेंगे।’’

दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘‘सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल अपनी शिकायतों को प्रकट करने में पदानुक्रम या उपयुक्त माध्यम को नजरअंदाज करने में नहीं किया जाएगा। ’’ बल में सोशल मीडिया उपयोग नीति सबसे पहले 2016 में लाई गई थी और इसमें 2019 में संशोधन किया गया था।  

टॅग्स :गृह मंत्रालयइंडियासोशल मीडिया
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