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Budget 2019: 5 Crore रुपये से अधिक की कमाई पर लगेगा 37 प्रतिशत अधिभार

By भाषा | Updated: July 5, 2019 19:22 IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए दो करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37 प्रतिशत का अधिभार देना होगा।

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ठळक मुद्देकुल आय 50 लाख रुपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम होने पर उसे कर पर 10 प्रतिशत का अधिभार भी देना होगा। एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये तक की आय पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत रखी गयी है।

वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में आम आयकरदाताओं के लिए कर स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अमीरों को अब अपनी आय पर अधिक आयकर चुकाना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए दो करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37 प्रतिशत का अधिभार देना होगा।

आयकर स्लैब इस प्रकार हैं।

व्यक्तिगत आयकरदाता आय आयकर 2,50,000 रुपये तक शून्य

2,50,000 से 5,00,000 रु. 5 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रु. 20 प्रतिशत

10,00,000 रु. से अधिक 30 प्रतिशत

60 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के आयकरदाता के लिए कर स्लैब आय

आयकर 3,00,000 रुपये तक शून्य

3,00,001 से 5,00,000 रु. 5 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 रु. 20 प्रतिशत

10,00,000 रु. से अधिक

30 प्रतिशत 80 साल से अधिक उम्र के आयकरदाता के लिए कर स्लैब आय आयकर

5,00,000 रुपये तक शून्य

5,00,001 से 10,00,000 रु. 20 प्रतिशत

10,00,000 रु. से अधिक 30 प्रतिशत

इसके अलावा करदाताओं को उनकी आमदनी 10,0000 रुपये से अधिक होने पर अधिभार देना होगा।

इसका ब्योरा इस प्रकार है।

1. किसी व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम होने पर उसे कर पर 10 प्रतिशत का अधिभार भी देना होगा।

2.एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये तक की आय पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत रखी गयी है।

3. दो करोड़ रुपये से अधिक लेकर पांच करोड़ रुपये तक की आय पर अधिभार 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. किसी व्यक्ति की आय पांच करोड़ रुपये से अधिक होने पर उसे 37 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा। 

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