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भोपाल गैस त्रासदी : यूनियन कार्बाइड के प्रोडेक्शन ऑपरेटर शकील को CBI ने किया गिरफ्तार, हादसे के समय ड्यूटी पर था तैनात

By भाषा | Updated: February 19, 2020 20:48 IST

मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह पर सीबीआई ने 1984 में हुई इस त्रासदी की जांच की थी। भोपाल की एक अदालत ने सात जून 2010 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के सात अधिशासी कर्मियों को घटना के संबंध में दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

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ठळक मुद्देCBI ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में फरार एक दोषी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। यूनियन कार्बाइड के कर्मचारी रहे एसआई कुरैशी को मंगलवार को पकड़ा गया।

 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी मामले में फरार एक दोषी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि यूनियन कार्बाइड के कर्मचारी रहे एसआई कुरैशी को मंगलवार को पकड़ा गया।

उसे अदालत में पेश किया जाएगा। कुरैशी को 2010 में भोपाल की एक अदालत ने गैस त्रासदी मामले में दोषी ठहराया था। प्रवक्ता ने कहा कि अदालत के आदेश के खिलाफ दोषियों ने सत्र अदालत, भोपाल में अपील दायर की थी। सीबीआई ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी और सजा बढ़ाने का आग्रह किया था।

कुरैशी अपील के लंबित रहने के दौरान 2016 में फरार हो गया। प्रवक्ता ने कहा कि इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जिसे तामील कराने की जिम्मेदारी पहले मध्य प्रदेश पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि हालांकि, राज्य पुलिस इसे तामील कराने में विफल रही, इसलिए सीबीआई से आग्रह किया गया कि गैर जमानती वारंट को वह तामील कराए।

मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह पर सीबीआई ने 1984 में हुई इस त्रासदी की जांच की थी। भोपाल की एक अदालत ने सात जून 2010 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के सात अधिशासी कर्मियों को घटना के संबंध में दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) के अध्यक्ष वारेन एंडरसन मामले में प्रमुख आरोपी थे, लेकिन वह मुकदमे के दौरान पेश नहीं हुए। भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक फरवरी 1992 को एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर दिया था। सितंबर 2014 में एंडरसन की मौत हो गई। 

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