मुंबई: आर्यन खान क्रूज़ मामले में एनसीबी की SIT (विशेष जांच दल) ने सोमवार को मामले में चार्जशीट दाख़िल करने के लिए मुंबई सत्र न्यायालय से 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। मामले में 2 अप्रैल तक चार्जशीट दाख़िल करनी थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी गई थी जमानत
बता दें कि आर्यन खान को इस मामले में पिछले साल अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से जमानत दी गई थी। ड्रग्स मामले में उन्हें मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था और 25 दिन बाद जमानत वह जमान पर रिहा हुए थे। अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी।
अदालत ने दी थी सशर्त जमानत
अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे।
मामले की तह तक जाने के लिए किया गया था SIT का गठन
एनसीबी के गवाह बने प्रभाकर ने खुलासा किया था कि आर्यन खान को इस केस से छुड़वाने के लिए गोसावी ने साफ तौर पर 25 करोड़ रुपयों की मांग की थी। इस वाकये के सामने आते ही मुंबई पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन करके मामले की तह तक जाने की कोशिश की।
एनसीबी के गवाह बने प्रभाकर के गंभीर आरोप
ऐसा कहा गया था कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ही इस मामले में गोसावी और सैम डिसूजा से मिलने पहुंची थी। प्रभाकर ने ये बात भी सामने लाने की कोशिश की थी कि मुंबई के लोअर परेल एरिया में पूजा ददलानी अपने नीले रंग की गाड़ी से गोसावी और सैम से मिलने पहुंची थी।