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सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियमः डिब्रूगढ़ से हटाया अफस्पा?, अब असम के तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव जिलों में लागू

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 27, 2025 22:14 IST

Armed Forces Special Powers Act: मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ अफस्पा अब तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव जिलों में लागू रहेगा। अफस्पा को राज्य के 32 जिलों से हटा लिया गया है और हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही शेष तीन जिलों से भी हटा लिया जाएगा।’’

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ठळक मुद्देसंचालित करने और बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं।जल्द ही शेष तीन जिलों से भी हटा लिया जाएगा।

Armed Forces Special Powers Act:असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को असम के डिब्रूगढ़ जिले से हटा लिया गया है। शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह अब राज्य के केवल तीन जिलों में लागू है।

यह कानून सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान संचालित करने और बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। शर्मा ने कहा, "हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिब्रूगढ़ से अशांत क्षेत्र का टैग हटाने का अनुरोध किया था क्योंकि हम इसे राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमारा अनुरोध सुना और इस संबंध में केंद्र द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ अफस्पा अब तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव जिलों में लागू रहेगा। अफस्पा को राज्य के 32 जिलों से हटा लिया गया है और हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही शेष तीन जिलों से भी हटा लिया जाएगा।’’

उल्फा द्वारा की गई हिंसा के मद्देनजर 27-28 नवंबर 1990 की मध्य रात्रि को राज्य को अफस्पा के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था और तब से राज्य सरकार की सिफारिश पर इसे हर छह महीने पर बढ़ाया जाता रहा है।

टॅग्स :असमहेमंत विश्व शर्मा
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