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आंध्र प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने जगन सरकार द्वारा निलंबित आईपीएस अधिकारी का निलंबन रद्द किया

By विशाल कुमार | Updated: April 23, 2022 11:02 IST

राज्य सरकार ने 1989 बैच के अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को फरवरी 2020 में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1) के तहत निलंबित कर दिया और उन पर कदाचार और राजद्रोह का आरोप लगाया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी निलंबन को बरकरार रखा था।

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ठळक मुद्देविधानसभा चुनाव होने से कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने राव का तबादला कर दिया था।वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से राव की शिकायत की थी।फरवरी 2020 में राव पर कदाचार और राजद्रोह का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया।

अमरावती:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव का निलंबन रद्द कर दिया। डीजीपी रैंक के अधिकारी राव तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान खुफिया प्रमुख थे और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का करीबी माना जाता है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 11 अप्रैल, 2019 को विधानसभा चुनाव होने से कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने राव का तबादला कर दिया था और उन्हें मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा था। 

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कुछ पुलिस अधिकारी टीडीपी सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी सरकार ने एक इजरायली कंपनी से निगरानी उपकरण की खरीद में राव द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी थी। इस प्रक्रिया में राव पर कथित तौर पर फर्म के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया।

राज्य सरकार ने 1989 बैच के अधिकारी राव को फरवरी 2020 में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1) के तहत निलंबित कर दिया और उन पर कदाचार और राजद्रोह का आरोप लगाया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी निलंबन को बरकरार रखा था।

राव ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने निलंबन को रद्द कर दिया लेकिन राव से कहा कि वह अपने खिलाफ जांच में हस्तक्षेप न करें। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2020 में उनके निलंबन को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था।

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