लाइव न्यूज़ :

एयरसेल-मैक्सिस मामला: कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति को दी गिरफ्तारी से राहत, ED ने किया विरोध

By भाषा | Updated: July 10, 2018 14:01 IST

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आदेश दिया कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी . चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को सात अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।

Open in App

नई दिल्ली, 10 जुलाई। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आदेश दिया कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी . चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को सात अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।

निदेशालय ने इस जमानत याचिका का विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष लिखित में विरोध किया और मामले पर बहस के लिए समय मांगा। इसके बाद अदालत ने चिदंबरम और कार्ति के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के अनुरोध पर उनके मुवक्किलों को सात अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।

निदेशालय की ओर से विशेष लोक अभियोजकों वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर और वकील एनके मट्टा तथा नीतेश राणा ने कहा कि अब तक हुई जांच से ‘‘ प्रथमदृष्टया एक ठोस मामला सामने आया है जिसमें पूर्व मंत्री की सं लिप्तता का पता चलता है और एक बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। ’’

निदेशालय ने आरोप लगाया कि चिदंबरम ने अपने जवाबों में टालमटोल की है और ‘‘ जांच उन परिस्थितियों के आधार पर की जा रही है जिसमें आवेदक , तत्कालीन वित्त मंत्री ने कथित एफआईपीबी की मंजूरी दी , इसके अलावा अन्य जुड़े हुए मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। ’’

चिदंबरम ने 30 मई को अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने का अनुरोध किया था । उनका कहना था कि इस मामले के सभी साक्ष्यों की प्रकृति दस्तावेजी लगती है और वे पहले से मौजूदा सरकार के पास हैं। इसके अलावा , उनसे कुछ और बरामद नहीं किया जाना है।

अदालत ने टूजी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े एयरसेल - मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्रमश : 2011 और 2012 में दर्ज दो मामलों में कार्ति को आज तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने से जुड़ा है।

लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!

टॅग्स :पी चिदंबरमकार्ति चिदंबरमप्रवर्तन निदेशालयenforcement directorate
Open in App

संबंधित खबरें

भारत'ED सरकार के इशारे पर काम कर रही', PMLA मामले में जमानत के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा- "मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं"

क्राइम अलर्टदिवंगत आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी से जुड़े फाउंडेशन की जमीन ‘धोखाधड़ी’ से बिक्री मामले में ईडी ने तलाशी अभियान चलाया

भारत'उलटी पड़ेगी ये कार्रवाई': ED द्वारा पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ़्तारी पर बोले अरविंद केजरीवाल

भारतआसमान से नोटों की बारिश; ईडी ने पंजाब के सीएम मान के OSD के सहयोगियों के घर मारा छापा, देखें वीडियो

क्राइम अलर्टट्रांसफर-पोस्टिंग करा देंगे?, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया को ठगने की कोशिश?, 'ईडी अधिकारी' अभिषेक अग्रवाल अरेस्ट

भारत अधिक खबरें

भारतईमानदारी के अभाव में शातिर बन जाती है समझदारी

भारत"सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है": सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार

भारतUjjain: श्री महाकाल मंदिर सभा मंडप में सफाई कर्मी महिला को कुत्ते ने काटा

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह