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यूपी: मौलवी ने 'बाबरी का बदला' लेने के लिए सोशल मीडिया पर की उकसाने वाली पोस्ट, एटीएस ने किया गिरफ्तार

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: January 4, 2024 12:06 IST

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बुधवार देर रात अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित "भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट" के लिए एक मौलवी को गिरफ्तार किया है।

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ठळक मुद्देयूपी एटीएस ने मौलवी को किया पकड़ा, सोशल मीडिया पर राम मंदिर से संबंधित किया था भड़काऊ पोस्टआरोपी कथित तौर पर बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहा थागिरफ्तार आरोपी का नाम जिब्रान मकरानी और वह झांसी का रहने वाला है

लखनऊ:उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने बुधवार देर रात अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित "भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट" के लिए एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक झांसी के रहने वाले एक 24 साल के मौलवी ने एक पोस्ट की, जिसमें उसने कथित तौर पर बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए लोगों को उकसाने का प्रयास किया था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी के सोशल पोस्ट से जाहिर हो रहा था कि वो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना चाहता है। गिरफ्तार आरोपी ने झांसी के एक मदरसे से हाफिज का कोर्स किया है।

समाचार वेबसाइट फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी की पहचान झांसी के मुकरयाना निवासी जिब्रान मकरानी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने झांसी के एक मदरसे से हाफिज का कोर्स किया है।

महानिदेशक प्रशात कुमार ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला के अभिषेक समारोह से पहले गहन साइबर गश्त के दौरान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को स्कैन करते समय एटीएस को आरोपी जिब्रान मकरानी की एक पोस्ट दिखाई दी।

उन्होंने कहा एटीएस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो उसे आरोपी जिब्रान द्वारा अन्य लोगों के साथ साझा किए गए कई आपत्तिजनक पोस्ट और स्क्रीनशॉट मिले, जो लोगों को सीधे तौर पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस का बदला लेने के लिए उकसा रहे थे।

एडीजी प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि एटीएफ द्वारा बेहद गहन पड़ताल करने के बाद आरोपी के खिलाफ धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए और दो वर्गों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयानों के लिए 505 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और फिर उसकी गिरफ्तारी की गई।

पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि एटीएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर किए गए पोस्ट पर चौबीसों घंटे बहुत ही गहनता से नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि साइबर गश्त के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट आपत्तिजनक पाए गए, जिन्हें सोशल साइट्स के हटा दिया गया है और साथ ही उस सोशल प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के खाते को भी ब्लॉक कर दिए गया है।

टॅग्स :उत्तर प्रदेशक्राइमराम मंदिरअयोध्याBabri Masjid
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