लाइव न्यूज़ :

यह घिनौना और गंभीर अपराध, यूपी सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध

By अनिल शर्मा | Published: January 19, 2023 1:56 PM

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी सवार था। घटना से आक्रोशित किसानों ने एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट पीटकर जान ले ली थी।

Open in App
ठळक मुद्देयूपी सरकार ने कहा कि यह एक गंभीर व घिनौना अपराध है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उस समय हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे।

नयी दिल्लीः लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का गुरुवार विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह अपराध घिनौना एवं गंभीर है। उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ से कहा कि अपराध गंभीर है। गौरतलब है कि गुरुवार उच्चतम न्यायालय ने आशीष की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। गरिमा प्रसाद ने कहा, ‘‘ यह एक गंभीर व घिनौना अपराध है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।’’ आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनका क्लाइंट पिछले एक साल से जेल में है।  उन्होंने कहा कि इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह हैं जिनका बयान होना बाकी है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए तो पांच साल तक ट्रायल ही चलेगा। रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा को एक बार जमानत मिली फिर उच्चतम न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी थी। 

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उस समय हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, जब किसान क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी सवार था। घटना से आक्रोशित किसानों ने एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट पीटकर जान ले ली थी। हिंसा में एक पत्रकार भी मारा गया था। 

यूपी चुनाव के बाद आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई थी। मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो उसने आशीष की जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया और इसपर सिरे से विचार करने को कहा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जमानत रद्द कर दी। आशीष मिश्रा ने फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

भाषा इनपुट के साथ

टॅग्स :आशीष मिश्राUttar Pradesh Government
Open in App

संबंधित खबरें

भारत'इजरायल में नौकरी के लिए श्रमिकों की आवश्यकता, 1.25 लाख रुपये मासिक वेतन': योगी सरकार ने निकाली भर्ती

भारतलखीमपुर खीरी केस: केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आने की दी इजाजत

भारतउत्तर प्रदेश: चुनाव से पहले छुट्टा पशुओं की समस्या का निपटारा योगी सरकार

भारत'1 महीने में तुझे निपटा देंगे', स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली हत्या की धमकी; यूपी सरकार और पुलिस से की शिकायत

भारतलखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी आशीष मिश्रा टेनी को अंतरिम जमानत

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टHaryana Nuh Bus Fire: देर रात चलती बस में आग, 9 लोग जिंदा जले, 20 घायल, 60 लोग सवार, मथुरा-वृंदावन से लौटकर होशियारपुर और लुधियाना जा रहे...

क्राइम अलर्टपहले की हत्या... फिर रिश्तेदारों को भेजी लाश की फोटो, गाजियाबाद में पति ने किया पत्नी का कत्ल

क्राइम अलर्टSwati Maliwal Assault Case: सात-आठ बार थप्पड़ मारे, सीने, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात से हमला, बिभव कुमार पर गंभीर आरोप, प्राथमिकी में मालीवाल ने कहा...

क्राइम अलर्टPatna School Body: निजी स्कूल परिसर से चार वर्षीय छात्र का शव बरामद, आक्रोशित भीड़ ने स्कूल में आग लगाई, सीसीटीवी फुटेज जांच जारी, 3 हिरासत में, देखें वीडियो

क्राइम अलर्टAgra Crime News: अस्पताल में इंटर्नशिप करती थी 22 वर्षीय सेजल, शाम 7 बजे कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर फांसी लगाई, कोई सुसाइड नोट नहीं, आखिर क्या है इसके पीछे राज