लाइव न्यूज़ :

कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, जज ने कहा, 'घिनौने अपराध में इससे कम सजा नहीं हो सकती है'

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: February 27, 2022 15:49 IST

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अदिति यू कदम ने नाबालिग लड़की की रेप और हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

Open in App
ठळक मुद्देदोषी ने 9 दिसंबर 2017 को सात साल की मासूम के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी वारदात के वक्त मासूम नाबालिग वसई से अपनी नानी के घर पर पालघर आयी हुई थीदुष्कर्म के बाद दोषी ने लड़की के सिर पर पत्थर से वार किया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया

महाराष्ट्र: साल 2017 में साल साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी हत्या को जघन्य अपराध करार देते हुए कोर्ट ने 25 साल के आरोपी को सख्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अदिति यू कदम ने मामले में शुक्रवार को सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया जाता है कि वो जुर्माने की धनराशि पीड़िता के परिवार को बतौर मुआवजा प्रदान करें।

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान अपनी दलील में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जयप्रकाश पाटिल ने कहा कि 9 दिसंबर 2017 को आरोपी ने सात साल की मासूम को उस समय अपनी हवस का शिकार बनाया जब वो मासूम वसई से अपनी नानी के घर पर पालघर आयी हुई थी।

दोषी उसे टॉफी दिलवाने के बहाने पास के किले में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस वारदात को अंदाम देने के बाद दोषी ने उसके सिर पर एक बड़े पत्थर से वार किया और फिर उसे पास के ही कुएं में फेंक दिया। जिसके कारण लड़की की मौत हो गई।

सरकारी वकील जयप्रकाश पाटिल ने कहा कि बाद में पुलिस ने लड़की का शव कुएं से बरामद किया और जांच के बाद आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तरह और अन्य धाराओं के साथ मामले में गिरफ्तार किया।

कोर्ट ने सरकारी पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनी और उसके बाद जज अदिति यू कदम कहा कि आरोपी का द्वारा किया गया अपराध "बहुत ही जघन्य श्रेणी" में आता है।

जज अदिति यू कदम ने कहा, "आरोपी ने एक क्रूर हिंसक जानवर की तरह व्यवहार किया, जिससे लड़की को असह्य पीड़ा और दर्द हुआ होगा। इसलिए इस मामले में दोषी को सख्त सजा ही मिलनी चाहिए और कोर्ट आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखा सकती है।

टॅग्स :रेपमहाराष्ट्रपोक्सोक्राइमक्राइम न्यूज हिंदी
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टबिहार में बेखौफ अपराधियों ने बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर चलाई गोली, तीन लोगों को लगी गोली

क्राइम अलर्टपटना परसा बाजारः 3 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, रिश्तेदार सहित 2 आरोपी अरेस्ट, अस्पताल में भर्ती मासूम?

क्राइम अलर्टएक वर्ष से शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से रेप, 23 वर्षीय प्रियेस रंजन अरेस्ट, दहेज में मांगे 500000 रुपये

क्राइम अलर्ट2 साल से चचेरे भाई से अवैध संबंध, भाई मेराज अली ने पैर पकड़ा और माता रबिया खातून-पिता मोहम्मद मनीर ने तकिये से मुंह दबा कर बेटी को मार डाला

क्राइम अलर्टराजस्थान सड़क हादसाः पुलिस उपनिरीक्षक सहित 4 लोगों की मौत, भरतपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 को कुचला

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टपत्नी की गला रेतकर हत्या और पति ने खुद को चाकू से वार कर आत्महत्या का किया प्रयास

क्राइम अलर्टबिहार सिपाही भर्ती घोटालाः मुश्किल में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल?, ईओयू ने किया जवाब तलब, गंभीर खामियां सामने

क्राइम अलर्टगर्लफ्रेंड शगुफ्ता शमीम के साथ-साथ नौकरानी भी करोड़ों की मालकिन, चलती है थार से?, बिहार में गैलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित डीएसपी गौतम कुमार ने किए कारनामे?

क्राइम अलर्टसासाराम में मैरिज हॉल एंड होटल से 82 युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत?, 40 से ज्यादा लड़कियां और कई शादीशुदा, देह व्यापार धंधे के खिलाफ मुहिम

क्राइम अलर्टसस्ते केमिकल से बन रहा था 'ब्रांडेड' टूथपेस्ट, पूरा मामला जानिए