लाइव न्यूज़ :

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया गया, जानिए क्या था मामला

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: October 18, 2023 14:58 IST

विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह सुबह करीब साढ़े तीन बजे अपनी कार में काम से घर लौट रही थीं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में बुधवार को सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया।

Open in App
ठळक मुद्देपत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में आया फैसलासभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया गयाविश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को हत्या कर दी गई थी

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में बुधवार को सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह सुबह करीब साढ़े तीन बजे अपनी कार में काम से घर लौट रही थीं।

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजीत, बलजीत, अजय सेठी और अजय कुमार की हाजिरी लगाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि उसका मानना ​​है कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपियों ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या उसे लूटने के इरादे से की थी।"

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जांच कर रही पुलिस ने दावा किया था कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या के पीछे का मकसद डकैती था। पांच लोगों - रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ये सभी मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था। पुलिस ने कहा कि आईटी कार्यकारी जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में आरोपी बलजीत मलिक द्वारा 2019 में त्वरित सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी कि आरोप पत्र दायर होने के साढ़े नौ साल बाद भी मुकदमा समाप्त क्यों नहीं हुआ।

ट्रायल कोर्ट ने तब उच्च न्यायालय को सूचित किया कि देरी मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों की गैर-मौजूदगी और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति में लगने वाले समय के कारण हुई। ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2016 में जिगिशा घोष हत्या मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा दी थी और बलजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, जनवरी 2018 में, उच्च न्यायालय ने कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।

टॅग्स :हत्यादिल्ली पुलिसक्राइमक्राइम न्यूज हिंदीकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टGhaziabad: मोदीनगर में नकाबपोश व्यक्ति ने 80 साल के ज्वेलरी शॉप के मालिक की चाकू मारकर हत्या की, फिर हमलावर से भिड़ा शख्स, देखें डिस्टर्बिंग वीडियो

क्राइम अलर्टNoida News: सौतेले पिता ने 2 बच्चों को नाले में फेंका, राहगीरों ने समय रहते बचाया

क्राइम अलर्टमां नहीं हैवान! बेटे समेत 4 बच्चों को बेरहमी से मारा, साइको लेडी किलर ने बताई करतूत; गिरफ्तार

भारतबिहार में भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से पिछले छह महीनों में गायब हो गईं 100 से अधिक लड़कियां, लाखों-करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं मानव तस्कर

क्राइम अलर्टपति से अलग होकर महिला छात्रावास में रह रही थी पत्नी, मिलने के बहाने से हॉस्टल गया और कहासुनी के बाद दरांती से काटा, शव के साथ सेल्फी ले व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, वीडियो

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टThane News: शौहर के तलाक न देने पर बेगम ने रची साजिश, भाई संग मिलकर किया कत्ल; गिरफ्तार

क्राइम अलर्टUttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत

क्राइम अलर्टUP: कफ सिरप तस्करी मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, आरोपियों की बढ़ीं मुसीबतें

क्राइम अलर्टबिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को रोज सलामी ठोक दे रहे हैं बेखौफ अपराधी, अररिया में दिनदहाड़े स्कूल जा रही एक शिक्षिका को गोली मार कर दी हत्या

क्राइम अलर्टKarnataka: बेलगावी में स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार