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Pune Bus Rape: 'अगर रेप हुआ होता तो पीड़िता चिल्ला सकती थी...', आरोपी के वकील का दावा सहमति से हुआ सबकुछ

By अंजली चौहान | Updated: March 1, 2025 08:36 IST

Pune Bus Rape: पुणे बस बलात्कार मामले में दत्तात्रेय रामदास गाडे के बचाव वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता मदद मांग सकती थी और दावा किया कि यह कृत्य सहमति से किया गया था। गाडे, जिस पर पहले डकैती का आरोप लगाया गया था, को पुलिस से बचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

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Pune Bus Rape: पुणे में व्यस्त बस अड्डे पर एक महिला के साथ हुए बलात्कार मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पीड़िता और आरोपी के वकील में दलीलों का दौर चला। 

इस दौरान आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे का बचाव करते हुए उनके वकील ने कहा कि अगर पीड़िता को मदद चाहिए होती तो वह चिल्ला सकती थी। इस बीच, उनके दूसरे वकील ने दावा किया कि यह कृत्य सहमति से हुआ था।

वकील वाजिद खान ने कहा, "सुबह 5.45 बजे (कथित घटना का समय) था। वह चिल्ला सकती थी और मदद मांग सकती थी। कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया गया।"

इस बीच, दूसरे वकील साजिद शाह ने कहा, "आरोपी के बचाव में, हमने अदालत को बताया है कि जो कुछ भी हुआ, वह दोनों के बीच सहमति के बाद हुआ।"

उसके पिछले अपराधों के बारे में बचाव पक्ष के वकील ने कहा, "उस पर पहले के मामले लूट के थे, बलात्कार के नहीं। जांच अधिकारी ने कहा कि वह एक आदतन अपराधी है, लेकिन उसे पिछले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया।"

12 दिन की पुलिस हिरासत में आरोपी

आरोपी गाडे, जो मंगलवार को हुई घटना के बाद से फरार था, को पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने पुणे जिले के शिरुर तहसील के एक गांव से हिरासत में लिया और शुक्रवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को पुणे बस बलात्कार मामले के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को 12 मार्च तक 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पीड़िता, जो एक कामकाजी महिला है, लगभग 100 किलोमीटर दूर फलटन में अपने घर लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, जब आरोपी उसके पास पहुंचा। गाडे ने कथित तौर पर उसे यह कहकर गुमराह किया कि उसकी बस कहीं और खड़ी है और उसे डिपो में MSRTC शिवसाही बस में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद, राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य भर के सभी बस स्टैंड और डिपो की तत्काल सुरक्षा जांच का आदेश दिया है।

गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि बस स्टेशनों और डिपो में खड़ी सभी पंजीकृत बसें और परिवहन कार्यालयों द्वारा जब्त किए गए वाहन अप्रैल तक हटा दिए जाएं 15.

महिला यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंत्री सरनाईक ने बस स्टेशनों पर महिला सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

टॅग्स :Punerapeकोर्टमहाराष्ट्रmaharshtra
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