Odisha: ओडिशा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी को शादी करने के लिए जमानत दे दी है। दिलचस्प बात ये है कि रेप के आरोपी को रेप पीड़िता से ही शादी करने के लिए एक महीने की जमानत दी गई है। जानकारी के अनुसार, 26 वर्षीय बलात्कार का आरोपी 22 वर्षीय महिला से शादी करने वाला है जो कि रेप की पीड़िता है। आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए थे जब वह 16 साल की थी। कोर्ट ने यह देखते हुए कि उनका रिश्ता सहमति से था, न कि जबरदस्ती या शोषणकारी है के आधार पर इसकी मंजूरी दे दी।
न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही ने सोमवार को अपलोड किए गए जमानत आदेश में कहा, "आरोप, हालांकि उनके वैधानिक ढांचे में गंभीर हैं, दो व्यक्तियों के बीच सहमति से संबंध से उत्पन्न होते हैं, जो उम्र में बहुत करीब हैं और वर्तमान मामले के दायर होने से पहले एक व्यक्तिगत बंधन साझा करते थे।"
महिला की शिकायत पर व्यक्ति को 2023 में पोक्सो अधिनियम के तहत जेल भेजा गया था कि उसने शादी के वादे पर 2019 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखा था। उसने शिकायत की कि वह 2020 और 2022 में दो बार गर्भवती हुई थी, और दोनों बार उसने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया।
व्यक्ति ने हाल ही में अंतरिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके और महिला के परिवार इस बात पर सहमत हैं कि याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता से शादी करनी चाहिए। व्यक्ति के वकील ने अदालत को बताया, "याचिकाकर्ता ने इस व्यवस्था के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है और अपनी रिहाई के बाद विवाह को औपचारिक रूप देने का वचन दिया है।"
अदालत ने कहा, "सुलह की संभावना, अब तक बनी पारिवारिक समझ और दोनों पक्षों की भविष्य की संभावनाएं चल रही जांच की अखंडता या अभियोक्ता की गरिमा से समझौता किए बिना अस्थायी स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में संतुलन को और अधिक झुकाती हैं।"