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Nirbhaya Case: चारों दोषियों के फांसी की तारीख पक्की, निर्भया की मां ने कही ये बात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 17, 2020 16:34 IST

निर्भया मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने नई तारीख 3 मार्च सुबह 6 बजे तय की है। इसके बाद निर्भया की मां आशा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बयान दिया।  

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ठळक मुद्देनिर्भया मामले में कोर्ट ने तीसरी बार दोषियों के डेथ वारंट की तारीख तय की है। दिल्ली में चलती बस में हुई दरिंदगी के बाद निर्भया की 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।

 निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया है। नए तारीख के मुताबिक चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। डेथ वारंट डेट जारी होने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मुझे उम्मीद है 3 मार्च को होगी। 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि यह तीसरी बार मौत का वारंट जारी किया गया है। हमने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें (दोषियों को) 3 मार्च को फांसी दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने दोषियों को फिर से मृत्युदंड दिये जाने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा था।  

सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसका प्रतिनिधित्व करें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है।

बता दें, निर्भया से 16-17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था।

सुनवाई से पहले निर्भया की मां ने कही थी ये बातें

इस मामले में सुनवाई से पहले निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि कोर्ट में तारीख पर तारीख दी जा रही है। कई तारीखें आई लेकिन दोषियों के लिए नया डेथ वारंट नहीं आया है। लेकिन हम हर सुनवाई के लिए एक नई उम्मीद के साथ जाते हैं। दोषियों के वकील हर रोज नई रणनीति के तहत उसे बचाने की कोशिश करते हैं। निर्भया की मां ने कहा कि मैं नहीं कह सकती कि आज क्या होगा लेकिन मैं आशान्वित हूं।

बता दें, निर्भया से 16-17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था। इससे पहले निर्भया के माता-पिता ने चारों दोषियों की फांसी में देरी के खिलाफ, जबकि गुनहगारों के परिजनों ने मृत्युदंड के विरूद्ध गुरुवार को प्रदर्शन किया था।

निर्भया मामले में दोषियों के खिलाफ नए वारंट की मांग को लेकर याचिकाओं पर अदालत द्वारा सुनवाई सोमवार तक स्थगित किए जाने के बाद प्रदर्शन हुआ था। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मामले में चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के लिए एक वकील को नियुक्त किया था। कानूनी मदद के लिए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) द्वारा मुहैया कराए गए वकील की सेवा लेने से उसने इनकार कर दिया था।

दोषियों में अब तक केवल गुप्ता ने ही सुधारात्मक याचिका याचिका दायर नहीं की है। उसके पास दया याचिका दायर करने का भी विकल्प है।

निचली अदालत ने चारों दोषियों के फांसी देने पर लगा दी थी रोक

इससे पहले निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक के लिये चारों दोषियों, मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। ये चारों दोषी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी और अलग-अलग नहीं।

बता दें, चलती बस में हुई दरिंदगी के बाद निर्भया की 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले के छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी,जबकि छठा आरोपी किशोर था, जिसे तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया।

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