चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को बरी कर दिया।
साल 2021 में सीबीआई की अदालत ने राम रहीम और मामले के अन्य आरोपियों को रंजीत सिंह सिंह की हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पंचकूला की विशेष अदालत ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
रंजीत सिंह हत्य़ाकांड में सभी दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई थी। सीबीआइ ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने के मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। दूसरी ओर, गुरमीत राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा था कि वह इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
उसके बाद इस केस को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा किए फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने राम रहीम सहित चार अन्य लोगों को बरी कर दिया है।