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Maharashtra: मां की बेरहमी से की हत्या, फिर अंगों को काट पकाने लगा हैवान बेटा, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

By अंजली चौहान | Updated: October 2, 2024 12:41 IST

Maharashtra:अदालत ने कहा, "अपनी मां के शव के साथ की गई क्रूरता इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने अपनी मां के जननांग अंग को भी काट दिया था।"

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Maharashtra:महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हैवान बेटे की करतूत ने बॉम्बे हाईकोर्ट को हैरान कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कोल्हापुर निवासी 41 वर्षीय व्यक्ति को उसकी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या करने, उसके अंगों को निकालने और उन्हें पकाने का प्रयास करने के लिए मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि दोषी के "रोगात्मक नरभक्षण" से पीड़ित होने की "प्रबल संभावना" है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा, "जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ दोषी ने अपनी मां के शव के साथ व्यवहार किया, वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने अपनी मां के जननांग को भी काट दिया था, जो उसकी मौत के कारणों में से एक है। मृतक को जो यातना और दर्द सहना पड़ा होगा, वह अकल्पनीय और अथाह है।"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता यल्लावा उर्फ ​​चावली अप्पा कोल्हापुर की माकड़वाला कॉलोनी में अकेली रहती थी। उसका बेटा सुनील राम कुचकोरवी दिन में दो बार भोजन के लिए उससे मिलने आता था। सुनील की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और अपनी तीन बेटियों और बेटे के साथ अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी, क्योंकि उसका पति शराब का आदी था और उसे परेशान करता था। सुनील का अपनी माँ के साथ पेंशन को लेकर अक्सर झगड़ा होता था और अगर वह शराब के लिए पैसे देने से मना करती थी तो वह उसे पीटता था। 28 अगस्त, 2017 को, एक 8 वर्षीय लड़की जो बुजुर्ग महिला के घर के सामने खेल रही थी, ने उसे खून से लथपथ देखा और पड़ोसियों को सूचित किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने पाया कि सुनील ने अपनी माँ के शरीर को काट दिया था, अपनी माँ के कुछ अंग निकाल लिए थे और उन्हें पकाने वाला था।

8 जुलाई, 2021 को कोल्हापुर सत्र न्यायालय ने सुनील को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई, इस मामले को दुर्लभतम मामलों में से एक करार दिया।

1 अक्टूबर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों से उभरी परिस्थितियों का सही ढंग से आकलन किया था। कोर्ट ने कहा कि सभी परिस्थितियों की कड़ी बरकरार है। सभी परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दोषी के अपराध की ओर इशारा करती हैं। दोषी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना का अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है। सबूत सुसंगत, प्रेरक, अच्छी तरह से पुष्ट और प्रकृति में ठोस हैं।

अदालत ने कहा कि जिस अत्यधिक क्रूरता, क्रूरता और बर्बरता के साथ उसने अपनी मां की हत्या की, उसके अलावा "उसका आचरण नरभक्षण के समान था और इसलिए, अगर उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो वह जेल में कैदियों के लिए एक संभावित खतरा और खतरा हो सकता है"। न्यायाधीशों ने कहा, "जो व्यक्ति अपनी मां की हत्या करके ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है, वह अपने परिवार सहित किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है।"

उन्होंने कहा, "इसलिए, उसका सामाजिक एकीकरण निर्विवाद रूप से बंद है।" यह देखने के बाद कि दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है, न्यायाधीशों ने कहा, "इन परिस्थितियों में, ऐसे व्यक्ति पर दया या नरमी दिखाना दया की अवधारणा को गलत ठहराना होगा। इसके अलावा, नरमी दिखाना आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाना होगा।"

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