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कठुआ गैंगरेप: आरोपियों के वकील ने महिला जाँच अधिकारी पर उठाया सवाल, पूछा- लड़की है कितना दिमाग होगा?

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: April 18, 2018 08:46 IST

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक आठ वर्षीय बच्ची का 10 जनवरी को अपहरण हुआ। 17 जनवरी को उसका शव मिला। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार बच्ची की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई।

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कठुआ गैंगरेप मामले में अंसवेदनशील बयाबाजियों का दौर थम नहीं रहा। आठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपियों के वकील अंकुर शर्मा ने मामले की जाँच करने वाली महिला पुलिस अधिकारी के "इंटेलीजेंस" पर सवाल उठाया है।  समाचार वेबसाइट न्यूज 18 के अनुसार आठ में से पाँच अभियुक्तों के वकील अंकुर शर्मा ने कहा कि इस केस पर काम करने उसके "इंटलीजेंस" के बाहर है। अंकुर शर्मा ने मंगलवार (17 अप्रैल) को कहा, "श्वेताम्बरी क्या है, लड़की है। उसका कितना ही दिमाग होगा।" अंकुर शर्मा ने न्यूज 18 से कहा, "वो महिला है और नई अफसर है, उसके किसी ने बहका दिया है।" आठ वर्षीय बच्ची का 10 जनवरी को अपहरण हुआ था। 17 जनवरी को उसकी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की सामूहिक बलात्कार के बाद पत्थर पर पटककर हत्या की गयी थी।

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मामले की जाँच करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 21 जनवरी को विशेष जाँच दल (एसआईटी) गठित किया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस में डीएसपी श्वेताम्बरी शर्मा आठ सदस्यी जाँच दल में एकमात्र महिला पुलिस अधिकारी थीं। श्वेताम्बरी शर्मा मामले की मुख्य जांच अधिकारी थीं और उन्होंने ही सामूहिक बलात्कार और हत्या की गुत्थी सुलझाकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि केस के दौरान उन पर अभियुक्तों के संग नरमी बरतने के लिए काफी दबाव डाला गया था। शर्मा ने समाचार वेबसाइट द क्विंट से कहा था कि अभियुक्तों ने उनसे कहा था कि वो हिन्दू और ब्राह्मण होकर भी एक मुस्लिम लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए उनके खिलाफ जाँच कर रही हैं। शर्मा ने अभियुक्तों को जवाब दिया था कि वो पुलिस अफसर हैं और उनका धर्म उनका कर्तव्य है। 

अंकुर शर्मा ने कहा कि पुलिस अफसर और ब्यूरोक्रेट केवल "कठपुतली" होते हैं। अंकुर शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों ने परिस्थितजन्य साक्ष्य दिखाकर श्वेताम्बरी शर्मा को ये यकीन दिला दिया कि अपराध ऐसे हुआ है। अंकुर शर्मा ने कहा कि अगर श्वेताम्बरी शर्मा पर कोई बाहरी दबाव था तो उन्हें अपने ऊपर के अधिकारियों को इस बारे में सूचित करना चाहिए था। अंकुर शर्मा ने दावा किया कि सभी गवाहों ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें टार्चर किया।

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पुलिस ने आठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले में सांझी राम, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, प्रवेश कुमार (मन्नू), सांझी राम के भतीजे, विशाल जंगोत्रा और एक नाबालिग को अभियुक्त बनाया है। अभियुक्तों में एक मंदिर का पुजारी और चार पुलिसवाले भी शामिल हैं। इन सभी आरोप है कि इनन्होंने कठुआ के रासना गाँव स्थित देवीस्थान मंदिर में आठ साल की बच्ची का बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। बच्ची बकरवाल मुस्लिम समुदाय से सम्बन्ध रखती है। एसआईटी ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि अभियुक्तों ने बकरवाल समाज को कठुआ से बाहर निकालने के लिए सोची-समझी योजना के तहत बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या की।

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