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नन रेप केसः बिशप को उसी अतिथि गृह ले गई पुलिस, जिसमें 13 बार रेप करने के हैं आरोप

By भाषा | Updated: September 23, 2018 16:19 IST

अदालत में सौंपी गई अपनी रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि 2014 और 2016 के बीच सेंट फ्रांसिस मिशन होम के अतिथि गृह में नन के साथ 13 बार बलात्कार और अप्राकृतिक सेक्स किया था।

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कोट्टायम, 23 सितम्बर: एक नन के साथ बलात्कार और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपों में गिरफ्तार किये गये बिशप फ्रैंको मुलक्कल को पुलिस रविवार को अपराध के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए कुराविलांगडु के निकट स्थित एक अतिथि गृह ले गई।

पाला में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी थी और उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बिशप को लेकर पुलिस वाहन सुबह दस बजकर 20 मिनट पर सेंट फ्रांसिस मिशन होम पहुंचा और प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पुलिस सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर बिशप को लेकर वहां से रवाना हुई।

अदालत में सौंपी गई अपनी रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि 2014 और 2016 के बीच सेंट फ्रांसिस मिशन होम के अतिथि गृह में नन के साथ 13 बार बलात्कार और अप्राकृतिक सेक्स किया था। सेंट फ्रांसिस मिशन होम में रह रही पीड़िता और उनकी साथी नन उस समय वहां मौजूद नहीं थी जब मुलक्कल को लाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस की योजना अदालत में एक याचिका दायर करने की है जिसमें वह बिशप के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अनुमति दिये जाने का अनुरोध करेगी क्योंकि वह अभी इकबालिया बयान देने के लिए अनिच्छुक है।

केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को बिशप को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उनके वकीलों ने याचिका दायर की थी और कहा था कि पादरी को जांच टीम ने तीन दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि लैपटॉप, मोबाइल फोन और आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई पोशाक बरामद करने के लिए बिशप को तीन दिन की हिरासत में भेजे जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए बिशप के शरीर के तरल पदार्थ और डीएनए नमूनों को इकट्टा किये जाने की जरूरत होगी।

इसके बाद मजिस्ट्रेट ने बिशप को दो दिन, सोमवार अपराह्न ढ़ाई बजे तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। कुराविलांगडु में रविवार को प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुलक्कल को शहर में स्थित पुलिस क्लब ले जाया गया। उन्हें सोमवार को अपराह्र ढाई बजे पाला की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जायेगा। जून में कोट्टायम पुलिस के समक्ष दर्ज कराई अपनी शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि बिशप मुलक्कल ने मई 2014 में कुराविलांगड में एक अतिथि गृह में उसके साथ बलात्कार किया था और इसके बाद कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया।

नन ने कहा कि उसने पादरी के खिलाफ चर्च अधिकारियों के पास कई बार शिकायत की थी लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बाद वह पुलिस के पास गई थी। बिशप ने इन आरोपों से इनकार किया है।

टॅग्स :केरलरेप
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