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Viral Video: पति की हत्या में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कैमिकल रिएक्शन की व्याख्या करने वाली पूर्व केमिस्ट्री प्रोफेसर को हुई आजीवन कारावास की सज़ा

By रुस्तम राणा | Updated: July 30, 2025 15:07 IST

हाईकोर्ट की पीठ ने आदेश सुनाते हुए निष्कर्ष निकाला कि ममता पाठक ने पहले अपने पति नीरज पाठक को बेहोश करने वाली दवा दी और फिर उनके शरीर में बिजली का करंट प्रवाहित कर उनकी हत्या कर दी।

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Viral Video:  रसायन विज्ञान की पूर्व सहायक प्रोफेसर ममता पाठक, जिनका पति की हत्या में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं और वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों को समझाने वाला वीडियो वायरल हुआ था, को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उनके स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और देवनारायण मिश्रा की पीठ ने आदेश सुनाते हुए निष्कर्ष निकाला कि ममता पाठक ने पहले अपने पति नीरज पाठक को बेहोश करने वाली दवा दी और फिर उनके शरीर में बिजली का करंट प्रवाहित कर उनकी हत्या कर दी। पहले इस मौत को आकस्मिक बताया गया था, लेकिन शव के पोस्टमार्टम से पता चला कि नीरज पाठक की मौत बिजली के झटके से हृदय-श्वसन तंत्र के फेल होने से हुई थी। पुलिस को उनके घर से नींद की गोलियाँ, सीसीटीवी डीवीआर और बिजली के तार भी मिले थे।

चूँकि उनके पति की मौत के मामले में मुख्य संदिग्ध के तौर पर एक मामला दर्ज किया गया था, ममता पाठक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहाँ उन्होंने तर्क दिया था कि पोस्टमार्टम से उनके पति के शरीर पर जलने के निशानों की पहचान बिना रासायनिक परीक्षणों के बिजली या तापीय जलन के रूप में नहीं हो सकती, जो उनके अनुसार, इस मामले में नहीं किए गए थे।

उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि चूँकि उनके पति लकड़ी के बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके पैर प्लास्टिक की कुर्सी पर रखे हुए थे - जो सभी विद्युत के कुचालक हैं - इसलिए विद्युत प्रवाह के घाव की कोई संभावना नहीं थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि नीरज पाठक के शरीर पर विद्युत प्रवाह के कारण बाहरी घाव थे।

हालाँकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि नीरज के शरीर पर बिजली के झटकों के कई निशान थे। सभी दलीलों और सबूतों को सुनने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला: "...चूँकि मामले की सभी परिस्थितियाँ पूरी हैं, इसलिए श्रीमती ममता पाठक का अपराध सभी संदेहों से परे साबित होता है।"

टॅग्स :Madhya Pradesh High CourtViral Video
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