Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विश यादव ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि वो सांपों का जहर का बड़ी मात्रा में रेव पार्टियों में व्यवस्था कराता है। रविवार को यानी 17 मार्च, 2024 को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने इस केस में उन्हें गुरुग्राम से किया हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पास हुआ। फिर, एल्विश को नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर की जिला कारागार में भेज दिया गया।
दूसरी तरफ एनडीटीवी के सूत्रों द्वारा बात बाहर निकल के आ रही है कि एल्विश ने सांपों के जहर और सांप की व्यवस्था कराने की बात कबूली। पोर्टल की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यूट्यूबर ने यह भी स्वीकार किया कि वह अलग-अलग रेव पार्टियों में आरोपियों से मिला था और उनके संपर्क में था। इस बीच बताते चले कि एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 और बिग बॉस 17 भी जीत चुके हैं।
फरवरी 2024 में, यह रिपोर्ट आने के कुछ दिनों बाद कि एल्विश कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) ने रेव पार्टी में जब्त किए गए नमूनों में सांप के जहर की मौजूदगी पाई, उन्होंने मीडिया और उनसे सवाल करने वालों की आलोचना करने के लिए एक वीडियो भी साझा किया।
इस वीडियो में एल्विश यादव कहते नजर आ रहे थे कि मीडिया उनके पीछे हैं और वो जो कुछ करते हैं उसे वे सभी कवर करते हैं। इसके साथ उन्होंने सभी आरोपों को नकारते दिखे थे, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कोई साबित कर देता है तो वो नंगा होकर नाचुंगा।
सांसद मेनका गांधी से इस केस में क्या है लिंकभारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी से जुड़े एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स से मिली जानकारी के आधार पर, नोएडा पुलिस ने 3 नवंबर को एक ऑपरेशन चलाया और सांप का जहर बेचने वाले रैकेट में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया। एल्विश का नाम सामने आने के बाद उन्होंने दावा किया कि इस रैकेट में उनकी कोई भूमिका नहीं है और मेनका गांधी उन्हें गलत तरीके से फंसा रही हैं।
NDPS ACTखबरें जो सामने आ रही है उसके तहत एल्विश के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, जिसे आमतौर पर एनडीपीएस एक्ट के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो किसी व्यक्ति को उत्पादन/विनिर्माण/खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और या प्रतिबंधित करता है।
जहां उल्लंघन में छोटी मात्रा शामिल है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 10,000 रुपए (US$130) तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों। जहां उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा लेकिन छोटी मात्रा से अधिक मात्रा शामिल हो, तो कठोर कारावास की सजा हो सकती है जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो 1 लाख रुपए (US$1,300) तक बढ़ाया जा सकता है।