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इयरफोन लगाकर स्‍कूल वैन चलाने की वजह से 8 बच्चों की मौत के मामले में दोषी साबित हुआ चालक, मिली 10 साल की सजा

By भाषा | Updated: December 22, 2019 04:42 IST

ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में आठ बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी।

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ठळक मुद्देअभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के घोसिया स्थित टेंडर हार्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई 2016 को बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। भीषण टक्कर में आठ बच्चों की मौत हो गयी थी जबकि 14 अन्‍य घायल हो गए थे।

भदोही की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पहले मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में आठ बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के घोसिया स्थित टेंडर हार्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई 2016 को बच्चों को स्कूल ले जा रही थी।

रास्‍ते में औराई के कैयरमऊ स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर इलाहाबाद-वाराणसी पैसेंजर से उसकी टक्‍कर हुयी। भीषण टक्कर में आठ बच्चों की मौत हो गयी थी जबकि 14 अन्‍य घायल हो गए थे। हादसे के वक़्त वैन चालक राशिद खान इयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और ट्रेन को आते देख वह गाड़ी से कूदकर भाग गया था।

इस मामले में पुलिस ने राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष के वकील प्रवेश तिवारी के मुताबिक फ़ास्ट ट्रैक अदालत के न्‍यायाधीश आनंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद को दोषी पाते हुए उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनायी। 

टॅग्स :भदोहीड्राइविंग टिप्सकोर्ट
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