Delhi Hit-and-Run Case: इसी साल अप्रैल के महीने में पुणे में एक पोर्श कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी जिसमें दो लोगों की बुरी तरह मौत हो गई। पुणे के बाद अब दिल्ली में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पूर्व आश्रम इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। गाड़ी से टक्कर इतनी तेज लगी कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने मृतक की पहचान राजेश के रूप में की है, जो दिल्ली के दक्षिण-पूर्व इलाके में अपनी साइकिल के साथ चल रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। अधिकारियों ने कहा कि दुर्भाग्य से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी की सक्रियता से तलाश कर रही है।
लग्जरी कार और तेज रफ्तार की चपेट में आकर बेगुनाहों की मौत का यह पहला मामला नहीं है। भारत में रोजाना सैंकड़ों सड़क हादसे हो रहे हैं। जिन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है।
भारत में "हिट एंड रन" दुर्घटना को गंभीर अपराध माना जाता है, और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए सजा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं द्वारा शासित होती है।
भारत में हिट एंड रन दुर्घटना के लिए विशिष्ट सजा कई कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, जिसमें दुर्घटना की गंभीरता, चाहे इसके परिणामस्वरूप चोटें आईं या मृत्यु हुई, और क्या अपराधी पकड़ा गया और दोषी ठहराया गया।