Businessman Raped Fiance: शादी का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फ्री प्रेस जर्नल की खबर के अनुसार, 42 वर्षीय व्यवसायी के खिलाफ मध्य प्रदेश की एक महिला ने शिकायत दी है।
महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। महिला ने आरोपी पर दहेज मांगने को लेकर भी शिकायत दी है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें उसके माता-पिता और एक बहन सहित परिवार के सदस्यों का नाम भी शामिल है। आरोपी का मुंबई में गारमेंट का व्यवसाय है।
क्या कहना है पुलिस का
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 39 वर्षीय पीड़िता सागर जिले के मेहर में रहती है और 2017 में एक मैट्रिमोनी वेबसाइट के जरिए आरोपी उज्ज्वल गोयनका से मिली थी। उनके परिवारों की मुलाकात के बाद, दोनों ने घर पर एक समारोह में सगाई कर ली।
इसके बाद, गोयनका ने महिला को अक्सर अपने घर बुलाया और यहां तक कि उसे लोनावाला के एक रिसॉर्ट में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने लगातार शादी की तारीख टाली। वह यह तर्क देते हुए कि उसके परिवार के साथ उसके रिश्तेदार बुरा व्यवहार कर रहे हैं।
उसने आरोप लगाया कि सगाई के दौरान गोयनका ने 11 सोने के सिक्के मांगे थे। उसने कहा कि शादी के दिन से पहले वे 50 लाख रुपये नकद और 25 लाख रुपये की कीमत वाली एक चार पहिया गाड़ी चाहते थे। पीड़िता ने कहा कि वे किसी तरह 4-5 लाख रुपये की संपत्ति देने में कामयाब रहे। हालांकि, उनकी मांगें बढ़ती रहीं, पुलिस ने कहा कि इस मामले के चलते पीड़िता ने अपने पिता को खो दिया।
आरोपी ने कर ली शादी
पीड़िता को इस साल मई में पता चला कि उसके मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली है। उसने न केवल उसे वर्चुअली ब्लॉक कर दिया, बल्कि दहेज भी वापस नहीं किया। पुलिस ने व्यवसायी के माता-पिता विनोद और आशा और उसकी बहन दीप्ति संघवी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि हमने उनके माता-पिता को नोटिस भेजा है क्योंकि वे वरिष्ठ नागरिक हैं। मुख्य आरोपी उज्ज्वल फिलहाल फरार है। एफआईआर से दो दिन पहले वह अपनी पत्नी के साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिल्ली गया था, लेकिन तब से उसका फोन बंद है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उज्ज्वल पर धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि उसके परिवार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के साथ-साथ दहेज निवारण अधिनियम की धारा 3 (दहेज देना या लेना) और धारा 4 (दहेज की मांग करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।