अहमदाबादः 2008 अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामला में यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। वहीं 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाल ही में यहां की विशेष अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया था। इन धमाकों में कुल 56 लोगों की मौत हुई थी। न्यायाधीश एआर पटेल ने 28 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अदालत ने पिछले साल सितंबर में इस मामले के कुल 77 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी।
इस सीरियल ब्लास्ट मामले में 2 फरवरी को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 30 जनवरी को ही स्पेशल कोर्ट के जज एआर पटले कोरोना संक्रमित हो गए और इस मामले पर फैसला 8 फरवरी तक टल गया।
अहमदाबाद में हुए धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की संख्या 77 रह गई। वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ने बताया था कि चार आरोपियों की गिरफ्तारी बाद में हुई थी।
गौरतलब है कि 16 जुलाई 2008 में 20 मिनट के भीतर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कुल 21 धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि करीब 200 अन्य घायल हुए थे। कहा गया कि इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकवादियों ने साल 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाके की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया।