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विदेश जाने वालों के लिए अब ये नियम जरूरी, बिना PAN कार्ड के पहले भरना होगा ये फॉर्म; जानें पूरी जानकारी

By अंजली चौहान | Updated: April 24, 2026 05:25 IST

Income Tax New Rule: नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही, बिना PAN कार्ड के विदेश यात्रा करने वालों के लिए नियम बदल गए हैं। अब उनके लिए फॉर्म 157 भरना अनिवार्य है।

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Income Tax New Rule: इस साल केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है जो नए वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से लागू हो गए है। कई बड़े बदलावों के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़ा एक खास संशोधन शामिल है। जिन लोगों के पास न तो PAN कार्ड है और न ही कोई टैक्सेबल इनकम, उन्हें अब देश छोड़ने से पहले अनिवार्य रूप से Form 157 सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यह संशोधन उन प्रवासियों और यात्रियों पर लागू होता है जो टैक्स दायरे से बाहर हैं; हालांकि, विभाग अब उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा गतिविधियों का सटीक रिकॉर्ड रखना चाहता है।

कैसे भरना होगा फॉर्म 

असल में, सरकार ने पुराने ‘Form 156’ की जगह नया Form 157 पेश किया है। पिछले नियमों के तहत, विदेश यात्रा करने वाले लोगों को Form 156 भरते समय अपने PAN कार्ड की जानकारी देनी होती थी—यह प्रक्रिया एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी की जा सकती थी। हालांकि, 2025 में लागू किए गए नए नियमों ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। Form 157 अब सिर्फ मैन्युअल तरीके से ही जमा किया जा सकता है। यह कदम उन यात्रियों पर निगरानी बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है जो फिलहाल टैक्स दायरे से बाहर हैं।

Form 157 किसे भरना जरूरी है?

आयकर विभाग ने साफ किया है कि यह फॉर्म खास तौर पर उन भारतीय निवासियों के लिए है जो भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। 

इसमें मुख्य रूप से तीन श्रेणियां शामिल हैं:

1. जिनके पास PAN कार्ड नहीं है।

2. जिनकी इनकम पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है।

3. जिन्हें कानूनी तौर पर PAN कार्ड रखने की जरूरत नहीं है।

विभाग का कहना है कि यह एक आसान घोषणा फ़ॉर्म है। इसमें यात्री को बस यह प्रमाणित करना होता है कि उनकी कोई भी इनकम भारत में टैक्सेबल दायरे में नहीं आती है। एक जरूरी बात यह है कि इस फ़ॉर्म को भरते समय आपको टैक्स भुगतान से जुड़ी कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

Form 157 कितनी बार भरना होगा?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि Form 157 हर यात्रा के लिए अलग से भरना होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप विदेश यात्रा करेंगे, आपको हर बार यह फ़ॉर्म भरना होगा। इस फ़ॉर्म को ऑनलाइन प्रोसेस नहीं किया जा सकता; इसे ऑफलाइन ही भरना होगा। 

अपनी रवानगी से पहले, यात्री को संबंधित क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी (Regional Assessing Officer) के पास जाकर फ़ॉर्म मैन्युअल रूप से जमा करना होगा। दस्तावेज़ों के मामले में, पासपोर्ट होना अनिवार्य है। पासपोर्ट न होने की स्थिति में, संबंधित देश द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाण-पत्र का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि आधार विवरण देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फ़ॉर्म पर अपना मोबाइल नंबर शामिल करना आवश्यक है।

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