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NPS: इस तरह राष्ट्रीय पेंशन में निवेश से इनकम टैक्स में होगा फायदा, जाने कैसे मिलेगा लाभ

By अंजली चौहान | Updated: January 11, 2024 18:07 IST

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक बड़ी सेवानिवृत्ति निधि और उसके बाद पेंशन चाहने वाले निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय उपकरण है।

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NPS: जनवरी का महीना चल रहा है और इनकम टैक्स बचाने के लिए महज तीन ही महीने बचे है। ऐसे में वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले, आप कर छूट का दावा करने के लिए कर बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। सबसे प्रभावी टैक्स बचत विकल्पों में से एक नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) भी हो सकता है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। 

इस योजना को एक अच्छा रिटायरमेंट फंड पैदा करने और सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन पाने के लिए सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन खुशी से जीने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है।

हालांकि, एनपीएस में निवेश से सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि अनेकों फायदे मिलते हैं। लोगों को यह बात नहीं पता है कि एनपीएस में निवेश करने से इनकम टैक्स में काफी रियायत मिलती है। 

आइए जानते हैं कैसे आप एनपीएस निवेश के माध्यम से आयकर बचा सकते हैं।

धारा 80सी के तहत कर छूट

गौरतलब है कि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत एनपीएस निवेश पर 50,000 रुपये तक का कर लाभ मिल सकता है। हालांकि, अगर आप सीधे निवेश न करके नियोक्ता के माध्यम से एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो अधिक टैक्स बचा पाएंगे।

80सीसीडी के तहत अतिरिक्त कर लाभ

अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। इस अनुभाग में दो उप-खंड हैं - 80CCD(1) और 80CCD(2)। इनके अलावा 80CCD(1) 80CCD(1B) की एक और उपधारा है। 

आप 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपये और 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की टैक्स छूट पा सकते हैं।

लेकिन, इन दोनों धाराओं के तहत 2 लाख रुपये की छूट के अलावा आप उपधारा 80CCD(2) के तहत भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

ज्यादा टैक्स छूट में लाभ कैसे पाएं?

- आपका नियोक्ता आपको एनपीएस में छूट प्रदान कर सकता है।

- इस स्थिति में, नियोक्ता द्वारा आपके एनपीएस में निवेश पर कर छूट का दावा किया जाता है।

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14 फीसदी है और उन्हें इस पर टैक्स छूट मिल सकती है।

- यह आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी एनपीएस में निवेश कर सकता है।

- ज्यादातर कंपनियां एनपीएस की सुविधा देती हैं और आप अपनी कंपनी के एचआर से बात करके भी एनपीएस में निवेश कर सकते हैं।

आपका इनकम टैक्स कैसे हो सकता है जीरो?

धारा 80सीसीडी(2) के तहत, अगर आप अपने नियोक्ता के माध्यम से एनपीएस में निवेश करते हैं, तो आप 50,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं।

इस तरह, 10 लाख रुपये के वेतन वर्ग में आने वालों की कर योग्य आय 5 लाख रुपये कम हो जाएगी।

इस कर योग्य आय पर आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत छूट का लाभ मिलता है।

इसका मतलब है कि आपकी कुल आय पर टैक्स शून्य होगा।

मूल वेतन के आधार पर तय होगा निवेश

अपने नियोक्ता के माध्यम से एनपीएस में निवेश करके, आप आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(2) के तहत अधिकतम छूट का लाभ उठा सकते हैं। 

इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है लेकिन आपके निवेश की रकम आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होगी। 

टॅग्स :नेशनल पेंशन स्कीमआयकररिटायरमेंटपर्सनल फाइनेंससेविंगमनी
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