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म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते से नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट 31 दिसंबर, जानें ऐसा न कर पाने पर क्या होगा?

By अंजली चौहान | Updated: December 22, 2023 10:55 IST

Nomination Deadline: यह एकमात्र यूनिटधारक या सभी यूनिटधारकों के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में परिसंपत्तियों के निर्बाध परिवर्तन को सुनिश्चित करने का एक रणनीतिक और लागत प्रभावी तरीका है।

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ठळक मुद्दे31 दिसंबर, 2023 से पहले नामांकन घोषणाएँ जमा करें या नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प चुनें।अगर निवेशक अपनी हिस्सेदारी नामांकित नहीं करते हैं, तो सेबी उनके खातों से निकासी पर रोक लगा सकता है।जिन निवेशकों ने अपना नामांकन विवरण पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

Nomination Deadline: साल 2023 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में कई जरूरी कामों की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक पूरी हो रही है। ऐसे में अगर आपके डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड नहीं है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है।

दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनी ऐड करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तय की है। अगर आप इस तारीख तक अपने खाते में नॉमिनी नहीं ऐड करते हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। 

मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही नामांकन विवरण प्रदान कर दिया है, उन्हें विवरण दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने अब तक नामांकन विवरण जमा नहीं किया है और अपना नामांकन जमा करना चाहते हैं या नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। 

नामांकन क्यों जरूरी है?

नामांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक प्रतिभूति धारक नामित करता है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में उसकी प्रतिभूतियाँ किसे प्राप्त होनी चाहिए। नामांकन प्रक्रिया धन के दावे को सरल और तेज कर देती है, जिससे नियुक्त दावेदारों के लिए त्वरित और कुशल मार्ग उपलब्ध हो जाता है। यह कानूनी जटिलताओं को कम करता है और नामांकन होने पर व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को कम करता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम है कि निवेश चुने हुए लाभार्थियों को सुचारू रूप से हस्तांतरित हो। नामांकन के बिना, निवेश लंबी और संभावित रूप से महंगी कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन हो सकता है।

नॉमिनेशन प्रोसेस 

डीमैट खाते में नामांकित व्यक्ति को जोड़ने में कुछ चरण शामिल होते हैं, जो मुख्य रूप से आसानी और दक्षता के लिए ऑनलाइन किए जाते हैं। 

- निवेशक अपने डीमैट खातों में लॉग इन कर सकते हैं, 'प्रोफ़ाइल सेगमेंट' पर आगे बढ़ सकते हैं, और 'माई नॉमिनीज़' अनुभाग पर जा सकते हैं।

- वहां से, 'नामांकित व्यक्ति जोड़ें' या 'ऑप्ट-आउट' करने का विकल्प उपलब्ध है।

- अपलोड किए गए आईडी प्रमाण, प्रतिशत शेयर आवंटन और आधार ओटीपी के माध्यम से एक ई-हस्ताक्षर सहित नामांकित व्यक्ति का विवरण, प्रक्रिया को पूरा करता है।

किसे नामांकित किया जा सकता है?

नामांकित व्यक्तियों का दायरा व्यापक है, जिसमें माता-पिता, पति/पत्नी, भाई-बहन और बच्चे जैसे परिवार के सदस्य शामिल हैं।

इसके अलावा, यहां तक कि नाबालिगों को भी नामांकित किया जा सकता है, हालांकि उनके अभिभावकों के विवरण के प्रावधान के साथ।

सिर्फ अकेले या संयुक्त रूप से डीमैट खाता रखने वाले व्यक्ति ही नामांकन कर सकते हैं। गैर-व्यक्तिगत संस्थाएं जैसे सोसायटी, ट्रस्ट, निगम, साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक नामांकन नहीं कर सकते हैं।

संयुक्त धारक नामांकित कर सकते हैं लेकिन अगर उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो प्रतिभूतियां जीवित धारकों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जब तक कि कोई नामांकित व्यक्ति न हो।

एनआरआई सीधे नामांकन कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी धारक उनकी ओर से नामांकन नहीं कर सकते हैं। अवयस्क सीधे या अभिभावक के माध्यम से नामांकन नहीं कर सकते।

नामांकित व्यक्ति बदलना

निवेशक किसी भी समय नामांकन फॉर्म भरकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को जमा करके या ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नामांकित व्यक्ति को बदल सकते हैं।

समय सीमा चूकने पर क्या होगा?

अगर निवेशक 31 दिसंबर की नामांकन समय सीमा से चूक जाते हैं तो सेबी उनकी होल्डिंग्स से डेबिट को फ्रीज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वे म्यूचुअल फंड से निकासी नहीं कर पाएंगे या ट्रेडिंग के लिए अपने डीमैट खाते का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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